राहुल गांधी के मानहानि मामले में 31अक्टूबर को सुनवाई:सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट में मामला, 2018 में अभद्र टिप्पणी का आरोप

रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP/MLA विशेष कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई तय की गई है। पिछली सुनवाई, विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण टाल दी गई थी। कोर्ट में इस समय मामले में जिरह (दलीलें) जारी है। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने 2018 में राहुल गांधी पर कर्नाटक चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। विजय मिश्रा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। पांच साल तक कोर्ट में चली लंबी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां उन्हें 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। राहुल गांधी ने बताया खुद को निर्दोष 26 जुलाई को कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इसके बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अगस्त और सितंबर की सुनवाई 12 अगस्त को सुनवाई जज के अवकाश के चलते टल गई थी। इसके बाद 23 अगस्त को वादी विजय मिश्रा के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई फिर टाल दी गई। सितंबर में तीन बार सुनवाई हुई। 19 सितंबर को वादी के अधिवक्ता ने समय की मांग की, और 21 सितंबर को बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप के चलते सुनवाई स्थगित हुई। 1 अक्टूबर को फिर वादी की अस्वस्थता की वजह से सुनवाई टली। 9 अक्टूबर की सुनवाई 9 अक्टूबर को राहुल गांधी के अधिवक्ता ने वादी विजय मिश्रा से तीखे सवाल पूछे थे। वादी ने कोर्ट में अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। अब कोर्ट 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जिरह आगे बढ़ने की संभावना है।

Oct 22, 2024 - 07:05
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राहुल गांधी के मानहानि मामले में 31अक्टूबर को सुनवाई:सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट में मामला, 2018 में अभद्र टिप्पणी का आरोप
रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP/MLA विशेष कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई तय की गई है। पिछली सुनवाई, विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण टाल दी गई थी। कोर्ट में इस समय मामले में जिरह (दलीलें) जारी है। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने 2018 में राहुल गांधी पर कर्नाटक चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। विजय मिश्रा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। पांच साल तक कोर्ट में चली लंबी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां उन्हें 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। राहुल गांधी ने बताया खुद को निर्दोष 26 जुलाई को कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इसके बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अगस्त और सितंबर की सुनवाई 12 अगस्त को सुनवाई जज के अवकाश के चलते टल गई थी। इसके बाद 23 अगस्त को वादी विजय मिश्रा के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई फिर टाल दी गई। सितंबर में तीन बार सुनवाई हुई। 19 सितंबर को वादी के अधिवक्ता ने समय की मांग की, और 21 सितंबर को बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप के चलते सुनवाई स्थगित हुई। 1 अक्टूबर को फिर वादी की अस्वस्थता की वजह से सुनवाई टली। 9 अक्टूबर की सुनवाई 9 अक्टूबर को राहुल गांधी के अधिवक्ता ने वादी विजय मिश्रा से तीखे सवाल पूछे थे। वादी ने कोर्ट में अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। अब कोर्ट 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जिरह आगे बढ़ने की संभावना है।

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