रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:नाबालिग से किया था दुष्कर्म, 9 साल पुराना मामला
बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को दोष सिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इकौना थाना क्षेत्र में स्थित एक ग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप इलाके के रहने वाले राम गोपाल नाम के युवक के खिलाफ थाने में नौ साल पहले तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी की कोर्ट में हुई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपी को कठोर सजा देने की बात कहीं। न्यायधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए दस साल की सजा सुनाते हुए सत्तर हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
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