लखनऊ हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को किया तलब:कहा-शपथ पत्र तीन सप्ताह में दाखिल करें; नहीं तो कोर्ट में हाजिर हों, अवमानना याचिका पर सुनवाई
लखनऊ हाईकोर्ट में गुरुवार को 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई हुई। एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आदेश दिया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद याची को एक अंक दें। रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन शपथ पत्र तीन सप्ताह में दाखिल करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय के समक्ष हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने सुरभि सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
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