सिंथेटिक दूध बनाकर बेचने वाले सद्दाम को 10 साल कैद:कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना, 70 लीटर सिंथेटिक दूध हुआ था बरामद

मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली के ग्राम चौरवाला में फूड इंस्पेक्टर द्वारा सिंथेटिक दूध पकड़े जाने के मामले में आरोपी सद्दाम को 10 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी कमलापति की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने पैरवी की। चार गवाह पेश किए। अभियोजन की कहानी के अनुसार, 26 दिसंबर 2009 को ग्राम चौरवाला में खाद्य निरीक्षक वीके राठी ने छापा मारकर 70 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया था। आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस जांच में पाया गया कि सद्दाम लंबे समय से सिंथेटिक दूध बनाकर बेच रहा था, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में चार गवाह पेश किए, जिन्होंने सद्दाम के अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सद्दाम को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। फूड इंस्पेक्टर वीके राठी ने कहा यह फैसला लोगों को नकली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के खिलाफ सतर्क रहने का संदेश देता है।

Nov 26, 2024 - 18:05
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सिंथेटिक दूध बनाकर बेचने वाले सद्दाम को 10 साल कैद:कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना, 70 लीटर सिंथेटिक दूध हुआ था बरामद
मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली के ग्राम चौरवाला में फूड इंस्पेक्टर द्वारा सिंथेटिक दूध पकड़े जाने के मामले में आरोपी सद्दाम को 10 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी कमलापति की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने पैरवी की। चार गवाह पेश किए। अभियोजन की कहानी के अनुसार, 26 दिसंबर 2009 को ग्राम चौरवाला में खाद्य निरीक्षक वीके राठी ने छापा मारकर 70 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया था। आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस जांच में पाया गया कि सद्दाम लंबे समय से सिंथेटिक दूध बनाकर बेच रहा था, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में चार गवाह पेश किए, जिन्होंने सद्दाम के अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सद्दाम को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। फूड इंस्पेक्टर वीके राठी ने कहा यह फैसला लोगों को नकली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के खिलाफ सतर्क रहने का संदेश देता है।

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