21 बार ‘भारत माता की जय’ और तिरंगे को सलामी:थाने जाकर शर्त पूरी की, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर हाइकोर्ट ने दिया था आदेश

पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले फैसल उर्फ फैजान खान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय बोला। उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का अहसास है। पढ़ा-लिखा नहीं होने की वजह से मुझसे ऐसी गलती हुई। रायसेन के मंडीदीप निवासी फैसल की भोपाल के मिसरोद में पंक्चर बनाने की दुकान है। 17 मई 2024 को उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह भारत विरोधी नारे लगाता दिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। वीडियो देखने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता फैसल के पास पहुंचे तो उसने अभद्रता की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे मिसरोद पुलिस के हवाले किया और केस दर्ज कराया। पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी के तहत कार्रवाई की। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जबलपुर बेंच ने उसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह महीने में दो बार थाने पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और भारत माता की जय का नारा लगाएगा। आज मंगलवार को फैसल ने पहली बार थाने पहुंचकर सलामी दी। देश विरोधी नारे लगाए, 14 दूसरे केस भी दर्ज पुलिस पूछताछ में फैसल ने कहा था, 'मैंने मजाक में ये शब्द कहे थे। जिसने वीडियो बनाया है, वह मेरा दोस्त है। पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगा।' पुलिस ने जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। यहां जमानत निरस्त होने के बाद फैसल ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। शासन की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा उसके खिलाफ 14 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है। देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना मकसद दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था, 'आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा।' उन्होंने यह भी साफ किया था कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि फैसल के दिल में देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। इस पर बचाव पक्ष के वकील हाशिम खान ने कहा था... आदेश बिल्कुल उचित है। कुछ लोग बहकावे और नशे में ऐसा बोल देते हैं। ऐसा ऑर्डर जब कोर्ट देती है तो इसका प्रभाव जनता और अपराधियों पर पड़ता है ये खबर भी पढ़ें... पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को हाईकोर्ट ने जमानत दी पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी फैसल खान उर्फ फैजान (28) को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

Oct 22, 2024 - 14:00
 61  501.8k
21 बार ‘भारत माता की जय’ और तिरंगे को सलामी:थाने जाकर शर्त पूरी की, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर हाइकोर्ट ने दिया था आदेश
पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले फैसल उर्फ फैजान खान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय बोला। उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का अहसास है। पढ़ा-लिखा नहीं होने की वजह से मुझसे ऐसी गलती हुई। रायसेन के मंडीदीप निवासी फैसल की भोपाल के मिसरोद में पंक्चर बनाने की दुकान है। 17 मई 2024 को उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह भारत विरोधी नारे लगाता दिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। वीडियो देखने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता फैसल के पास पहुंचे तो उसने अभद्रता की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे मिसरोद पुलिस के हवाले किया और केस दर्ज कराया। पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी के तहत कार्रवाई की। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जबलपुर बेंच ने उसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह महीने में दो बार थाने पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और भारत माता की जय का नारा लगाएगा। आज मंगलवार को फैसल ने पहली बार थाने पहुंचकर सलामी दी। देश विरोधी नारे लगाए, 14 दूसरे केस भी दर्ज पुलिस पूछताछ में फैसल ने कहा था, 'मैंने मजाक में ये शब्द कहे थे। जिसने वीडियो बनाया है, वह मेरा दोस्त है। पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगा।' पुलिस ने जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। यहां जमानत निरस्त होने के बाद फैसल ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। शासन की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा उसके खिलाफ 14 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है। देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना मकसद दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था, 'आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा।' उन्होंने यह भी साफ किया था कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि फैसल के दिल में देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। इस पर बचाव पक्ष के वकील हाशिम खान ने कहा था... आदेश बिल्कुल उचित है। कुछ लोग बहकावे और नशे में ऐसा बोल देते हैं। ऐसा ऑर्डर जब कोर्ट देती है तो इसका प्रभाव जनता और अपराधियों पर पड़ता है ये खबर भी पढ़ें... पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को हाईकोर्ट ने जमानत दी पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी फैसल खान उर्फ फैजान (28) को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow