अम्बेडकरनगर में दो सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास:आठ साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया

अम्बेडकरनगर में राजेसुल्तानपुर थाना इलाके के कम्हरिया घाट के पास आठ वर्ष पहले हुई राकेश पाल की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच दाेषियों को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। राजेसुल्तानपुर थाना इलाके के कम्हरिया घाट के पास आठ वर्ष पहले संतकबीरनगर थाना क्षेत्र के घनघटा निवासी राकेश पाल की अवैध असलहे से फायर कर हत्या कर दी गई थी। मामले मे उनके भाई राजेश पाल ने आठ वर्ष पहले दर्ज कराए केस में कहा था कि वह चार पहिया वाहन से परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कम्हरिया घाट के पास पंहुचे थे कि तभी उनके गांव के प्रवीण पाल व अन्य लोग आए और भाई राकेश पाल पर अवैध असलहे से फायर कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में घनघटा निवासी दो सगे भाइयों प्रवीण पाल, श्रवण पाल व अमरेंद्र पाल, उज्ज्वल पाल तथा अतुल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। अब इस मामले में एडीजे ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Oct 24, 2024 - 07:50
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अम्बेडकरनगर में दो सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास:आठ साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया
अम्बेडकरनगर में राजेसुल्तानपुर थाना इलाके के कम्हरिया घाट के पास आठ वर्ष पहले हुई राकेश पाल की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच दाेषियों को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। राजेसुल्तानपुर थाना इलाके के कम्हरिया घाट के पास आठ वर्ष पहले संतकबीरनगर थाना क्षेत्र के घनघटा निवासी राकेश पाल की अवैध असलहे से फायर कर हत्या कर दी गई थी। मामले मे उनके भाई राजेश पाल ने आठ वर्ष पहले दर्ज कराए केस में कहा था कि वह चार पहिया वाहन से परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कम्हरिया घाट के पास पंहुचे थे कि तभी उनके गांव के प्रवीण पाल व अन्य लोग आए और भाई राकेश पाल पर अवैध असलहे से फायर कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में घनघटा निवासी दो सगे भाइयों प्रवीण पाल, श्रवण पाल व अमरेंद्र पाल, उज्ज्वल पाल तथा अतुल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। अब इस मामले में एडीजे ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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