अम्बेडकरनगर में पराली एवं कृषि अपशिष्ट जलाने पर होगी कार्रवाई:एडीएम ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अम्बेडकरनगर में पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कृषकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानन्द गुप्ता के द्वारा जन जागरूकता प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपर जिला अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए एवं कृषकों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार वाहन जिले के सभी विकास खण्डों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कृषकों को बताएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जुर्माना की वसूली उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग के द्वारा पर्यावरण को हो रही क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिए गए है। अगर कोई किसान खेत मे पराली जलाता पाया गया, तो उस पर 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए 2500 रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ के लिए 5000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 15000 रुपए तक जुर्माना की वसूली होगी। प्रदूषण के कारण मानव जीवन पर कुप्रभाव उन्होंने कहा की अपशिष्ट, पराली के वृहद रूप से जलाये जाने के कारण निरन्तर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मानव जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने के रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर बीट कांस्टेबल, ग्राम प्रहरियों, राजस्व कर्मियों तथा ग्राम प्रधानगणों के माध्यम से निरन्तर व क्षण प्रतिक्षण सूचना प्राप्त करते हुए पराली जलाने की घटनाओं को कड़ाई से नियंत्रित करेंगे।

Nov 8, 2024 - 16:35
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अम्बेडकरनगर में पराली एवं कृषि अपशिष्ट जलाने पर होगी कार्रवाई:एडीएम ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
अम्बेडकरनगर में पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कृषकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानन्द गुप्ता के द्वारा जन जागरूकता प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपर जिला अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए एवं कृषकों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार वाहन जिले के सभी विकास खण्डों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कृषकों को बताएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जुर्माना की वसूली उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग के द्वारा पर्यावरण को हो रही क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिए गए है। अगर कोई किसान खेत मे पराली जलाता पाया गया, तो उस पर 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए 2500 रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ के लिए 5000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 15000 रुपए तक जुर्माना की वसूली होगी। प्रदूषण के कारण मानव जीवन पर कुप्रभाव उन्होंने कहा की अपशिष्ट, पराली के वृहद रूप से जलाये जाने के कारण निरन्तर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मानव जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने के रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर बीट कांस्टेबल, ग्राम प्रहरियों, राजस्व कर्मियों तथा ग्राम प्रधानगणों के माध्यम से निरन्तर व क्षण प्रतिक्षण सूचना प्राप्त करते हुए पराली जलाने की घटनाओं को कड़ाई से नियंत्रित करेंगे।

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