अम्बेडकरनगर में रेप के दो आरोपियों को 10 साल सजा:दुष्कर्म के बाद दूसरे आरोपी से करा दी थी शादी, 25 हजार जुर्माना लगा

अम्बेडकरनगर अहिरौली थाना इलाके के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुशील कुमार ने दो आरोपियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अहिरौली थाना इलाके के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने डेढ़ दशक पहले आरोप लगाया था कि गांव के ही सुरेश सिंह ने उसे अपनी राइस मिल पर बुलाया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में एक होटल में ले जाकर भी दुष्कर्म किया गया। इसके बाद गोरखपुर निवासी एक युवक गोपाल पासवान से जबरन शादी करा दी और लखनऊ में उन दोनों को साथ में रहने के लिए कमरा दिला दिया। दोनों आरोपी करते रहे दुष्कर्म इस दौरान सुरेश व गोपाल दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। किशोरी किसी तरह चंगुल से छूटकर लखनऊ से घर पहुंची। अहिरौली अहिरौली थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट सुशील कुमार ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Nov 27, 2024 - 10:30
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अम्बेडकरनगर में रेप के दो आरोपियों को 10 साल सजा:दुष्कर्म के बाद दूसरे आरोपी से करा दी थी शादी, 25 हजार जुर्माना लगा
अम्बेडकरनगर अहिरौली थाना इलाके के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुशील कुमार ने दो आरोपियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अहिरौली थाना इलाके के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने डेढ़ दशक पहले आरोप लगाया था कि गांव के ही सुरेश सिंह ने उसे अपनी राइस मिल पर बुलाया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में एक होटल में ले जाकर भी दुष्कर्म किया गया। इसके बाद गोरखपुर निवासी एक युवक गोपाल पासवान से जबरन शादी करा दी और लखनऊ में उन दोनों को साथ में रहने के लिए कमरा दिला दिया। दोनों आरोपी करते रहे दुष्कर्म इस दौरान सुरेश व गोपाल दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। किशोरी किसी तरह चंगुल से छूटकर लखनऊ से घर पहुंची। अहिरौली अहिरौली थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट सुशील कुमार ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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