अयोध्या में हत्या करने वाले को 10 साल की सजा:लेन देन के विवाद में कुल्हाड़ी के वार से ले ली थी जान, 2020 की घटना
अयोध्या के करेरू गांव में रुपए लेनदेन के विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज वंदना सिंह की अदालत ने आरोपी युवक अंसार को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के करेरू गांव निवासी अंसार अपने गांव के तौफीक को लकड़ी काटने के लिए 30 नवंबर 2020 की रात 8 बजे बुलाकर बाग में ले गया था। वहां पहले उसके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार हमला किया, इसके बाद सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वहां से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए पहले सीएचसी ले गए। फिर वहां से जिला चिकित्सालय। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए तौफीक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया। जहां उसकी 7 दिसंबर 2020 को मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन अपराधिक मानव वध के प्रयास की धारा में लिखी गई थी। मौत हो जाने के बाद मामले को गैर इरादतन हत्या की धारा में परिवर्तित किया गया और पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में तौफीक के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। यह जानकारी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा रोहित पाण्डेय ने दी।
What's Your Reaction?