अवनीश दीक्षित की जमानत अर्जी खारिज:जमीन कब्जाने व डकैती के मुकदमें में दाखिल की थी याचिका
डकैती और जमीन कब्जाने के मामले में बीते 28 जुलाई से जेल में बंद पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की जमानत अर्जी को एडीजे 10 की कोर्ट ने खारिज कर दी। सिविल लाइंस स्थित एक हजार करोड़ की नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास में लेखपाल विपिन कुमार की ओर से कोतवाली में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित समेत करीब 13 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 28 जुलाई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार वहीं सिविल लाइंस निवासी सैमुएल गुरुदेव सिंह की ओर से डकैती, रंगदारी समेत अन्य संगीन धाराओं में अवनीश के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने अवनीश को बीते 28 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान मुकदमें में धाराएं भी बढ़ाई थी। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि जमीन कब्जाने व डकैती के मुकदमें में एडीजे–10 निशा श्रीवास्तव की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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