आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया में विस्फोट की दी धमकी:वीडियो जारी कर कहा- 1 से 19 नवंबर तक सफर न करें, सिख फॉर जस्टिस का जिक्र किया

खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर एयर-इंडिया में सफर ना करने की धमकी दी है। वीडियो वायरल कर पन्नू ने 1984 सिख कत्लेआम का बदला लेने की बात कही है। ये दूसरी बार है, जब पन्नू ने एयर इंडिया का बायकॉट करने को कहा है। बीते साल इसी हरकत पर NIA ने मामला दर्ज कर पन्नू पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाया था। पन्नू ने अपनी नई वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल किया है। पन्नू ने इस वीडियो में साफ कहा है कि 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में सफर ना करें। नवंबर में 1984 सिख कत्लेआम की 40वीं बरसी है। जिसके विरोध में सिख फार जस्टिस सभी को एयर इंडिया में सफर ना करने को कहता है। पन्नू अपनी इस वीडियो में सिखों को उकसाने का भी प्रयास कर रहा है। पन्नू का कहना है कि 1984 में 13 हजार से अधिक सिख व उनके बच्चों को मार दिया गया। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। ये पूरी घटना भारतीय हकूमत के द्वारा की गई थी। इस वीडियो के साथ ही पन्नू एक वायस रिकॉर्डिंग भी चला रहा है, जिसमें फ्लाइट में बम होने की बात कही जा रही है। बीते साल नवंबर में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लिखवाए थे नारे बीते साल 19 नवंबर को मोहाली स्थित चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले थे। पन्नू ने वीडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा कि आज एअर इंडिया की फ्लाइट्स का बायकॉट किया जाएगा। SFJ की अमृतसर-अहमदाबाद-दिल्ली हवाई अड्डों तक पहुंच है। सिख राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए 19 नवंबर के बाद एअर इंडिया से उड़ान न भरें क्योंकि इससे भविष्य की सिख पीढ़ियों को खतरा होगा। NIA ने मामला किया था दर्ज पन्नू की इस हरकत के बाद बीते साल ही NIA हरकत में आ गई थी। NIA ने पन्नू पर IPC की धारा 1208, 153ए और 506 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 188 और 20 के तहत मामला दर्ज किया था। 2019 SFJ पर बैन लगाया भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को SFJ को उसकी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत एक गैरकानूनी संघ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई 2020 को पन्नू को भारत सरकार ने इंडिविजुअल आतंकी की लिस्ट में शामिल किया। सितंबर 2019 से NIA ने पन्नू के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था। 29 नवंबर 2022 को उसे PO घोषित किया गया। 2023 में NIA ने अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के घर व जमीन को जब्त कर लिया था। 3 फरवरी 2021 को NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा पन्नू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।

Oct 21, 2024 - 11:00
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आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया में विस्फोट की दी धमकी:वीडियो जारी कर कहा- 1 से 19 नवंबर तक सफर न करें, सिख फॉर जस्टिस का जिक्र किया
खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर एयर-इंडिया में सफर ना करने की धमकी दी है। वीडियो वायरल कर पन्नू ने 1984 सिख कत्लेआम का बदला लेने की बात कही है। ये दूसरी बार है, जब पन्नू ने एयर इंडिया का बायकॉट करने को कहा है। बीते साल इसी हरकत पर NIA ने मामला दर्ज कर पन्नू पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाया था। पन्नू ने अपनी नई वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल किया है। पन्नू ने इस वीडियो में साफ कहा है कि 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में सफर ना करें। नवंबर में 1984 सिख कत्लेआम की 40वीं बरसी है। जिसके विरोध में सिख फार जस्टिस सभी को एयर इंडिया में सफर ना करने को कहता है। पन्नू अपनी इस वीडियो में सिखों को उकसाने का भी प्रयास कर रहा है। पन्नू का कहना है कि 1984 में 13 हजार से अधिक सिख व उनके बच्चों को मार दिया गया। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। ये पूरी घटना भारतीय हकूमत के द्वारा की गई थी। इस वीडियो के साथ ही पन्नू एक वायस रिकॉर्डिंग भी चला रहा है, जिसमें फ्लाइट में बम होने की बात कही जा रही है। बीते साल नवंबर में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लिखवाए थे नारे बीते साल 19 नवंबर को मोहाली स्थित चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले थे। पन्नू ने वीडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा कि आज एअर इंडिया की फ्लाइट्स का बायकॉट किया जाएगा। SFJ की अमृतसर-अहमदाबाद-दिल्ली हवाई अड्डों तक पहुंच है। सिख राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए 19 नवंबर के बाद एअर इंडिया से उड़ान न भरें क्योंकि इससे भविष्य की सिख पीढ़ियों को खतरा होगा। NIA ने मामला किया था दर्ज पन्नू की इस हरकत के बाद बीते साल ही NIA हरकत में आ गई थी। NIA ने पन्नू पर IPC की धारा 1208, 153ए और 506 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 188 और 20 के तहत मामला दर्ज किया था। 2019 SFJ पर बैन लगाया भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को SFJ को उसकी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत एक गैरकानूनी संघ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई 2020 को पन्नू को भारत सरकार ने इंडिविजुअल आतंकी की लिस्ट में शामिल किया। सितंबर 2019 से NIA ने पन्नू के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था। 29 नवंबर 2022 को उसे PO घोषित किया गया। 2023 में NIA ने अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के घर व जमीन को जब्त कर लिया था। 3 फरवरी 2021 को NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा पन्नू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।

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