उत्तराखंड कैबिनेट की नई घोषणाएं: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा

देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करने […] The post उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण first appeared on Vision 2020 News.

Aug 13, 2025 - 18:27
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उत्तराखंड कैबिनेट की नई घोषणाएं: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा
देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फ

उत्तराखंड कैबिनेट की नई घोषणाएं: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने युवाओं और सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करेंगे।

अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों में एक प्रमुख घोषणा यह है कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में समूह ‘ग’ की वर्दीधारी नौकरियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रहे, यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं अग्निवीरों के लिए होगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं।

यह निर्णय राज्य सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए लिया है। आगंतुक अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच अग्निपथ योजना के अंतर्गत अगले वर्ष तक अपनी सेवा पूरी करेगा, जिससे लगभग 850 सरकारी पदों पर भर्ती संभव होगी। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है।

आरक्षण निम्न विभागों में लागू होगा:

  • अग्निशमन एवं नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)
  • कारागार विभाग (बंदी रक्षक)
  • वन विभाग (वन रक्षक)
  • राजस्व पुलिस (पटवारी)
  • आबकारी विभाग (पुलिस बल)
  • परिवहन विभाग (पर्वतन दल)

धर्मांतरण कानून में कड़ी कार्रवाई

इस कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्ती लाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यदि कोई व्यक्ति बल, छल या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे 14 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि कुछ मामलों में यह अवधि 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माने की राशि भी अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

लखवाड़ परियोजना के प्रभावितों को बढ़ा मुआवजा

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को नैनबाग क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे प्रभावित स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, जो उनके पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास में मदद करना है, ताकि वे सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने में सफल हो सकें। यह कदम न केवल रोजगार दर को बढ़ाने का एक प्रयास है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देगा।

इस प्रकार, इन नए फैसलों के परिणाम देखने की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्य सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से उत्तराखंड को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हम आशा करते हैं कि इन प्रयासों से उत्तराखंड का युवा वर्ग सशक्त बनेगा और भविष्य में बेहतर रोजगार की संभावनाओं का सामना कर सकेगा।

आने वाले समय में, देखना होगा कि इन निर्णयों के क्या प्रभाव होते हैं। सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से युवाओं के लिए रोजगार की दर को बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है।

इसके साथ ही, धर्मांतरण कानून का सख्त प्रसंस्करण सामूहिक सामाजिक तानेबाने को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया India Twodayसादर,
टीम इंडिया टुडे - सुमन कन्नौजिया

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