कानपुर में BNS की धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी:कानपुर में त्योहारों और उपचुनाव के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

कानपुर शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग एक साथ जमा होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। दीपावली, छठ त्योहार और विधानसभा उपचुनाव के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत शहर में कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग जमघट लगाए मिले, तो कार्रवाई होगी। नामांकन और मतदान के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रत्याशी के समर्थकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।उम्मीदवार के साथ उसके प्रस्तावकों व मदद के लिए एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। नामांकन स्थल के पास जुलूस, रैली के रूप में कोई प्रत्याशी भीड़ एकत्रित नहीं करेगा। साथ ही शस्त्र लेकर भी नहीं चलेगा। धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्र से 200 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत कोई राजनैतिक दल अपना बस्ता नहीं लगाएगा ,इसके साथ ही मतदाताओं को अपने वाहनों से लाने ले जाने न काम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रत्याशी क्यों न हो, पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

Oct 23, 2024 - 13:55
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कानपुर में BNS की धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी:कानपुर में त्योहारों और उपचुनाव के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
कानपुर शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग एक साथ जमा होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। दीपावली, छठ त्योहार और विधानसभा उपचुनाव के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत शहर में कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग जमघट लगाए मिले, तो कार्रवाई होगी। नामांकन और मतदान के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रत्याशी के समर्थकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।उम्मीदवार के साथ उसके प्रस्तावकों व मदद के लिए एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। नामांकन स्थल के पास जुलूस, रैली के रूप में कोई प्रत्याशी भीड़ एकत्रित नहीं करेगा। साथ ही शस्त्र लेकर भी नहीं चलेगा। धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्र से 200 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत कोई राजनैतिक दल अपना बस्ता नहीं लगाएगा ,इसके साथ ही मतदाताओं को अपने वाहनों से लाने ले जाने न काम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रत्याशी क्यों न हो, पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

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