कानपुर में ट्रिपल मर्डर के दो आरोपी दोषी करार:मृतक के दोस्त ने साथी संग मिलकर दिया था घटना को अंजाम, पड़ोसी की गवाही बनी अहम
फजलगंज थानाक्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मंगलवार को एडीजे-14 की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा पर सुनवाई की तिथि 7 नवंबर तय की। घटना को मृतक प्रेम किशोर के जिगरी दोस्त गौरव ने अपने साथी हिमांशु के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आरोपियों को सजा दिलवाने में मृतक के पड़ोसी की अहम भूमिका रही। फजलगंज चौराहे से गोविंद नगर जाने वाले मेन रोड पर उंचवा मोहल्ले में किराना कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी ललिता देवी और 12 साल का बेटा नैतिक रहता था। प्रेम किशोर के बड़े भाई राज किशोर ने बताया कि 2 अक्टूबर 2021 की सुबह मंझले भाई प्रेम कुमार ने बताया कि प्रेम किशोर की किराना दुकान में ताला लगा हुआ है और काफी देर से दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्रेम किशोर के शरीर में 12 चोट के निशान पाए गए मौके पर पहुंचे राज किशोर ने गेट खुलवाने के तमाम प्रयास किए, दरवाजा न खुलने पर उन्होंने फजलगंज पुलिस को जानकारी दी। पुलिस दरवाजा तोड़ कर घर के अंदर दाखिल हुई, तो नजारा देख कर सन्न रह गई। घर के अंदर प्रेम किशोर, ललिता व नैतिक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था, उनके हाथ पैर तार से बंधे हुए थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भिजवाया, पीएम रिपोर्ट में प्रेम किशोर के शरीर पर करीब 12, ललिता के 8 से 10 व नैतिक के शरीर में 6 चोटों के निशान थे। नए मकान की जानकारी पर लूटपाट करने आए थे पुलिस ने राज किशोर की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। जांच में सामने आया कि घटना को उसके जिगरी दोस्त इटावा निवासी गौरव शुक्ला उर्फ शिवम व उसके साथी हिमांशु चौहान ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि प्रेम किशोर बिधनू के गंगापुर कॉलोनी में नया मकान बनवा रहे थे, जिस पर वह लूटपाट करने के इरादे से घर आए थे। हत्यारोपी गौरव अपने साथी के साथ दिल्ली जाने के लिए फजलगंज से स्टेशन नजदीक होने की बात कहते हुए घर में रुक गया था। अभियोजन की ओर से पेश किए गए 14 गवाह मामला एडीजे-14 की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 14 गवाह पेश किए गए थे। बेजांडीन टेस्ट में गौरव के हाथों में प्रेम किशोर के खून के नमूने पाए गए थे, जो उसके खिलाफ सबूत बने। वहीं आरोपियों को दोषी सिद्ध कराने में पड़ोसी गवाह राजेश सोनी की भूमिका अहम रही। राजेश ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन वह प्रेम किशोर के घर पर मौजूद था, इसी दौरान गौरव व हिमांशु प्रेम किशोर के घर आए थे। काफी देर तक बातचीत के बाद उन्होंने साथ में खाना खाया था, रात करीब 11 बजे राजेश अपने घर चला गया था। एडीजीसी ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, 7 नवंबर को सजा पर सुनवाई की जाएगी।
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