किशोरी के अपहरण-रेप के दोषी को 7 वर्ष की कैद:औरैया कोर्ट ने सुनाई सजा, सहयोगियों को 5-5 साल का कारावास, जुर्माना भी
औरैया के थाना अछल्दा क्षेत्र से छह साल पहले एक किशोरी के अपहरण और रेप के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने दोषियों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी घनश्याम सिंह को सात साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है, जबकि अपहरण में सहयोग करने वाले शंकर सिंह और गंभीर सिंह को पांच-पांच साल की कठोर सजा और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। यह मामला 15 जनवरी 2018 का है, जब पीड़िता अपनी दादी और बुआ के साथ मेला देखने अछल्दा आई थी। वहां आरोपी घनश्याम सिंह ने उसे बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। शंकर सिंह और गंभीर सिंह ने इसमें उसका साथ दिया। मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ अपहरण, रेप और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) की पैरवी के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाए। अब सभी दोषी इटावा जिला कारागार भेजे जा चुके हैं। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने इस फैसले के जरिए पीड़िता को न्याय दिलवाया है।
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