किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल की कैद:जालौन कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया, 7 साल पुराने मामले में आया फैसला

जालौन में 7 साल पहले एक युवक 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया था। जहां उसने 4 माह तक उसके साथ रेप किया था। इस मामले में किशोरी की मां ने युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में गुरुवार को जालौन की स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और दावों के आधार पर युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 महीने तक किशोरी से किया था रेप इस मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 1 अगस्त 2017 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी को मध्यप्रदेश के मिहोना थाना क्षेत्र के कैथा ग्राम का रहने वाला संजू बहला फुसलाकर ले गया था, किशोरी को अपने गांव में 4 महीने तक छुपा कर रखा, जहां किशोरी से दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था और आरोपी संजू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी बात किशोरी के न्यायालय में कलम बंद बयान दर्ज कराए गए थे, जिसमें युवक पर रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया अपर शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि घटना की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कोर्ट में संजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिसकी सुनवाई न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, जिसमें न्यायाधीश मोहम्मद कमर HJS ने इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर संजू को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास की सजा के साथ, 40 हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई है।

Nov 21, 2024 - 19:25
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किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल की कैद:जालौन कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया, 7 साल पुराने मामले में आया फैसला
जालौन में 7 साल पहले एक युवक 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया था। जहां उसने 4 माह तक उसके साथ रेप किया था। इस मामले में किशोरी की मां ने युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में गुरुवार को जालौन की स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और दावों के आधार पर युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 महीने तक किशोरी से किया था रेप इस मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 1 अगस्त 2017 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी को मध्यप्रदेश के मिहोना थाना क्षेत्र के कैथा ग्राम का रहने वाला संजू बहला फुसलाकर ले गया था, किशोरी को अपने गांव में 4 महीने तक छुपा कर रखा, जहां किशोरी से दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था और आरोपी संजू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी बात किशोरी के न्यायालय में कलम बंद बयान दर्ज कराए गए थे, जिसमें युवक पर रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया अपर शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि घटना की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कोर्ट में संजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिसकी सुनवाई न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, जिसमें न्यायाधीश मोहम्मद कमर HJS ने इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर संजू को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास की सजा के साथ, 40 हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई है।

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