गलत पार्किंग करने वालों का एंट्री पास कैंसिल होगा:लखनऊ हाईकोर्ट में पार्किंग मामले की हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा- वकीलों को नोटिस जारी हो
लखनऊ हाईकोर्ट में बने मल्टीस्टोरी पार्किंग को लेकर खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट में गाड़ियों के गलत तरीके से पार्किंग का मामला उठाया गया। याचिका के माध्यम बताया गया की इन पार्किंग में वकीलों द्वारा गलत तरीके से गाड़ियों को पार्क किया जाता है जिससे कई बार अन्य वकीलों को अपनी गाड़ियां निकलने और पार्क करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर हाईकोर्ट की अवध बार एसोसिएशन को कोर्ट ने आदेश कि वह वकीलों के लिए एक नोटिस जारी करे, जिसमें निर्देश दिया जाए कि पार्किंग में सही तरीके से गाड़ियां खड़ी करें। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 नवंबर की नीयत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने वकील गिरधारी लाल यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में सुरक्षा समिति को भी आदेश दिया है कि वह पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखें और निगरानी करते रहें। यदि कोई गलत पार्किंग करता हुआ पाया जाए तो उसकी गाड़ी के एंट्री पास खारिज कर दिया जाए।
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