जय गुरुदेव संस्था में रिसीवर नियुक्त करने की मांग खारिज़:मथुरा के मामले में सुनवाई, संस्था में धन के दुरूपयोग का नहीं मिला साक्ष्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था में रिसीवर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संस्था की संपत्तियों और धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं लेकिन कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में रिसीवर नियुक्ति का कोई मामला नहीं बनता है। यह आदेदश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था व अन्य की याचिका पर दिया। मथुरा के जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष पंकज यादव व अन्य पर संस्था के धन का दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए पद से हटाकर रिसीवर नियुक्त करने की मांग में ट्रायल कोर्ट में वाद दाखिल किया था। ट्रायल कोर्ट ने 13 मार्च 2023 खारिज दिया था। इसके बाद ट्रायल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद धन के दुरुपयोग के साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं प्रस्तुत करने पर रिसीवर की नियुक्ति करने से इन्कार कर दिया। अपील खारिज कर दी।
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