डॉली शर्मा के खिलाफ मुकदमा समाप्त करने से इनकार:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के खिलाफ सांसद अतुल गर्ग द्वारा अपमान, षड्यंत्र व आईटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने डॉली शर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज है। याचिका में इसे रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर देखने से संज्ञेय अपराध का केस बनता है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सात साल कैद की सजा से कम के अपराध के आरोप पर सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करने की मांग स्वीकार कर ली।
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