दुराचार के मामले में दोषी को 10 साल की सजा:विशेष अदालत ने 14 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, 6 साल बाद आया फैसला

चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में दुराचार के मामले में दोषी पाए गए जगदीश को विशेष न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा द्वारा सुनाया गया, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है। चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में 2018 में घटित दुराचार के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी जगदीश, जो सकरौली गांव का निवासी है, ने 30 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार किया था। पीड़िता के पिता ने घटना के तुरंत बाद पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी जगदीश ने धोखे से अपने साथ ले जाकर उसके साथ घृणित कार्य किया। इस घटना के बाद पीड़िता और उसके परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों के आधार पर आरोपी जगदीश को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को न्याय की उम्मीद पूरी हुई है। पीड़िता के परिवार को न्याय मिला इस फैसले से पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय पर विश्वास था और अदालत ने उनके विश्वास को कायम रखा है। अदालत द्वारा दिया गया यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी और दोषियों को उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।

Oct 22, 2024 - 08:25
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दुराचार के मामले में दोषी को 10 साल की सजा:विशेष अदालत ने 14 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, 6 साल बाद आया फैसला
चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में दुराचार के मामले में दोषी पाए गए जगदीश को विशेष न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा द्वारा सुनाया गया, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है। चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में 2018 में घटित दुराचार के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी जगदीश, जो सकरौली गांव का निवासी है, ने 30 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार किया था। पीड़िता के पिता ने घटना के तुरंत बाद पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी जगदीश ने धोखे से अपने साथ ले जाकर उसके साथ घृणित कार्य किया। इस घटना के बाद पीड़िता और उसके परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों के आधार पर आरोपी जगदीश को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को न्याय की उम्मीद पूरी हुई है। पीड़िता के परिवार को न्याय मिला इस फैसले से पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय पर विश्वास था और अदालत ने उनके विश्वास को कायम रखा है। अदालत द्वारा दिया गया यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी और दोषियों को उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।

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