बलिया में पंचायत चुनाव हत्याकांड: पांच दोषियों को जेल में भेजा गया, 9 साल पुरानी घटना, कोर्ट ने भरी जुर्माना | indiatwoday

बलिया में नौ साल पुराने पंचायत चुनाव हत्याकांड में बलिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल की अदालत ने नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 2015 में हुए हत्याकांड के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों पर 18,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 17 अक्टूबर 2015 का है, जब पंचायत चुनाव के दौरान सुबह करीब साढ़े आठ बजे रामगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में लाठी-डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें रामनाथ यादव की मौत हो गई थी। वादी मुकदमा राजेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, और अब अदालत ने सुनवाई पूरी कर दोषियों को सजा सुनाई है। आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई दोषियों में रमेश, जनार्दन, सुरेश (सभी पुत्र गिरिजा यादव), अनिल (पुत्र देवनाथ), और रामविलास (पुत्र परिखन) शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार मिश्रा ने मामले को मजबूती से रखा, जबकि बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

Oct 20, 2024 - 08:05
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बलिया में पंचायत चुनाव हत्याकांड: पांच दोषियों को जेल में भेजा गया, 9 साल पुरानी घटना, कोर्ट ने भरी जुर्माना | indiatwoday
बलिया में नौ साल पुराने पंचायत चुनाव हत्याकांड में बलिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल की अदालत ने नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 2015 में हुए हत्याकांड के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों पर 18,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 17 अक्टूबर 2015 का है, जब पंचायत चुनाव के दौरान सुबह करीब साढ़े आठ बजे रामगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में लाठी-डंडों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें रामनाथ यादव की मौत हो गई थी। वादी मुकदमा राजेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, और अब अदालत ने सुनवाई पूरी कर दोषियों को सजा सुनाई है। आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई दोषियों में रमेश, जनार्दन, सुरेश (सभी पुत्र गिरिजा यादव), अनिल (पुत्र देवनाथ), और रामविलास (पुत्र परिखन) शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार मिश्रा ने मामले को मजबूती से रखा, जबकि बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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