बहराइच हिंसा...बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई:SC ने कहा-यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी

बहराइच हिंसा का आज 11वां दिन है। महराजगंज में हुई हिंसा के बाद पीडब्लूडी की और से इलाके के 23 लोगों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस देते हुए तीन दिन में जवाब देने को कहा था। जवाब न देने पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। इसके बाद एपीसीआर नाम की संस्था ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने पीड़ितों को राहत देते हुए नोटिस का 15 दिन में जवाब देने का आदेश दिया, साथ ही पीडब्लूडी विभाग से भी आख्या मांगी थी। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पहले बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। जस्टिस गवई ने कहा कि वह बुधवार (कल) को मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बेंच के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए। याचिका में बुलडोजर एक्शन से प्रोटेक्शन की मांग की गई है। वहीं महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- 13 अक्टूबर को दंगे के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। इसकी उन्होंने 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। वह एफआईआर हमले से जुड़ी हुई थी, न कि दंगे भड़काने की। वहीं, महराजगंज में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कुछ दुकानें खुल रहीं हैं, ज्यादातर बंद हैं। पुलिस फोर्स जगह-जगह तैनात है। पल-पल की अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए...

Oct 23, 2024 - 07:05
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बहराइच हिंसा...बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई:SC ने कहा-यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी
बहराइच हिंसा का आज 11वां दिन है। महराजगंज में हुई हिंसा के बाद पीडब्लूडी की और से इलाके के 23 लोगों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस देते हुए तीन दिन में जवाब देने को कहा था। जवाब न देने पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। इसके बाद एपीसीआर नाम की संस्था ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने पीड़ितों को राहत देते हुए नोटिस का 15 दिन में जवाब देने का आदेश दिया, साथ ही पीडब्लूडी विभाग से भी आख्या मांगी थी। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पहले बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। जस्टिस गवई ने कहा कि वह बुधवार (कल) को मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बेंच के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए। याचिका में बुलडोजर एक्शन से प्रोटेक्शन की मांग की गई है। वहीं महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- 13 अक्टूबर को दंगे के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। इसकी उन्होंने 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। वह एफआईआर हमले से जुड़ी हुई थी, न कि दंगे भड़काने की। वहीं, महराजगंज में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कुछ दुकानें खुल रहीं हैं, ज्यादातर बंद हैं। पुलिस फोर्स जगह-जगह तैनात है। पल-पल की अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए...

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