लखनऊ नगर निगम हुआ सख्त:सेप्टिक टैंक साफ कराने के लिए जलकल से करे संपर्क, सीवर से कनेक्ट हुआ तो देना पड़ेगा जुर्माना
लखनऊ में सेप्टिक टैंक का कनेक्शन सीवर लाइन से करना अनिवार्य होगा। कनेक्शन नहीं कराने पर पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर तीसरी बार भी भवन स्वामी ने सेप्टिक टैंक को सीवर लाइन से नहीं कनेक्ट कराया है तो उनसे प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। 1 नवंबर से जांच शुरू होगी नगर निगम कार्यकारिणी की मंगलवार को बैठक के बाद मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि एक नवंबर से जलकल विभाग सीवर कनेक्शन जोन स्तर पर घर-घर जांच करेगा। सभी लोगों को एक महीने के भीतर सीवर से सेप्टिक टैंक कनेक्ट करवाना होगा। इस कार्य के लिए भवन स्वामी से जलकल विभाग एक तय शुल्क वसूलेगा। केवल जलकल ही साफ करेगा टैंक शहरी इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई अब निजी ऑपरेटर नहीं कर सकते है। निजी ऑपरेटर को जलकल विभाग से लगाया जाएगा। सभी सीवर सकिंग टैंकर जलकल विभाग से जुड़ कर कार्य करेंगे। इसके लिए किलोमीटर के आधार पर जलकल विभाग ने फीस निर्धारित कर दी है। अभी तक प्राइवेट ऑपरेटर कहीं से भी सेफ्टी टैंक की सफाई कर गंदगी आस-पास खाली जमीन या खेतों में बहा देते थे। इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। 5000 रुपए तक देना होगा जुर्माना अगर कोई बाहर मलबा गिराता है तो जलकल की ओर से 1000 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना भवन स्वामी से लेकर टैंक ऑपरेटर पर लगाया जाएगा। उनकी पहचान के लिए जलकल विभाग ITMS कैमरे की मदद लेगा। यह शुल्क तय हुआ है भरवारा एफएसटीपी के लिए शुल्क
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