ललितपुर में दुष्कर्म आरोपी को 11 साल की सजा:15 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेली थी पीड़िता

ललितपुर में पांच साल पहले एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को 11 साल की सजा सुनाया। 25 हजार का जुर्माना लगाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है। मामले का विवरण सामने आया है कि आरोपी ने महिला को अकेला पाकर बुरी नियत से हमला किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना 20 दिसम्बर 2019 की है। जब महिला बाड़े में जानवरों को पानी पिलाने गई थी। इस दौरान आरोपी कल्लू साहू ने मौका पाकर महिला से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति बाहर था और वह घर अकेली थी, जब आरोपी ने उसे जबरन दबोच लिया। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए थे। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 में 11 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 452 में 5 साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।

Nov 14, 2024 - 20:20
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ललितपुर में दुष्कर्म आरोपी को 11 साल की सजा:15 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेली थी पीड़िता
ललितपुर में पांच साल पहले एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को 11 साल की सजा सुनाया। 25 हजार का जुर्माना लगाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है। मामले का विवरण सामने आया है कि आरोपी ने महिला को अकेला पाकर बुरी नियत से हमला किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना 20 दिसम्बर 2019 की है। जब महिला बाड़े में जानवरों को पानी पिलाने गई थी। इस दौरान आरोपी कल्लू साहू ने मौका पाकर महिला से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति बाहर था और वह घर अकेली थी, जब आरोपी ने उसे जबरन दबोच लिया। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए थे। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 में 11 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 452 में 5 साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।

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