शाहजहांपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट:निशानेबाज खिलाड़ी के शस्त्र लाइसेंस में देरी पर लगाई गई थी याचिका
शाहजहांपुर डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही शाहजहांपुर एसपी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर वारंट जारी होते ही शस्त्र लाइसेंस में देरी के मामले में निस्तारण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि पूरा प्रकरण पुवायां के रहने वाले निशानेबाज बलजीत सिंह के शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा है। थाना पुवायां के गुटैया गांव के रहने वाले बलजीत सिंह निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। वह कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुके हैं। इस समय वह लखनऊ में रह रहे हैं। बलजीत ने वर्ष 2022 में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। पूर्व में तैनात रहे एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने वर्ष 2023 में शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति की थी। लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं के बीच उनका शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हो सकता था। उसके बाद बलजीत सिंह ने तत्कालीन डीएम से भी मुलाकात कर शस्त्र लाइसेंस जारी करने की गुहार लगाई थी। लेकिन मना कर दिया गया था। एसपी को डीएम की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जवाब दाखिल नहीं करने पर डीएम शाहजहांपुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। एसपी शाहजहांपुर को निर्देश दिए थे कि डीएम उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। सीजीएम को अनुपालन करने के लिए कहा था। वहीं एसडीएम संजय पांडेय ने बताया कि उन्होंने इस मामले में प्रभारी अधिकारी शस्त्र नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार को रिपोर्ट भेजी है। इस प्रकरण में निस्तारण के लिए हाईकोर्ट ने एक महीने का समय दिया है। इस अवधि में डीएम इस प्रकरण का निस्तारण कराएंगे।
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