शिमला में 3 नशा तस्करों को 2 साल की सजा:कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, चंडीगढ़ से खरीदकर लाए थे चिट्टा
शिमला में जिला कोर्ट ने 3 नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपियों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एनडीपीएस एक्ट मामले में गुंजन कांगो, सोनम लून्ड्रप और अश्वनी जोशी को अदालत ने दोषी करार दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों से 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। सड़क के किनारे गाड़ी में बैठे थे 3 व्यक्ति फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 29 जनवरी 2023 को पुलिस टीम सरकारी गाड़ी में चुहाबाग खनेरी से थोड़ा आगे पहुंची थी। उस वक्त सड़क के किनारे सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। जब जयदेव ने उनसे वहां पर रुकने का कारण पूछा तो वह घबरा गये। जिस पर जयदेव को संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। 15 हजार में खरीदे थे चिट्टा चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को मुट्ठी खोलने को कहा। मुट्ठी खोलने पर दस रुपए का रोल किया नोट मिला। गाड़ी की चैकिंग करने पर ड्राइवर वाली ताकी में पारदर्शी लिफाफा बरामद हुआ खोलने पर लिफाफे से 7.57 ग्राम चिट्टा ब्रामद हुआ। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि यह चिट्टा उन्होंने 15 हजार रुपए में चंडीगढ़ से खरीदा था। इस मामले में थाना रामपुर में केस दर्ज किया गया। तफतीश मुक्कमल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया, जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपी व अभियोग पक्ष की आरग्यूमेंट सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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