संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर नगर के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर नगर एनबी सबिता के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सबिता पर कोर्ट आदेश की अवहेलना कर विपरीत आदेश पारित करने तथा मुख्य स्थाई अधिवक्ता पर दोष मढ़ कोर्ट की सहानुभूति प्राप्त करने की तथ्य के विपरीत कोशिश करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा सबिता ने न केवल याची के पक्ष में तीन जांच रिपोर्ट के बावजूद फिर जांच बैठाई, अपितु हाईकोर्ट के स्थगनादेश के विपरीत अपीलीय अधिकारी के तौर पर कार्य किया।अपने आपको कानून से ऊपर माना। याचिका की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने अमिता तिवारी उर्फ नेहा तिवारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। इससे पहले कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।जिसका पालन नहीं किया गया तो हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया। इसके बाद हाजिर होकर हलफनामा दाखिल किया गया। वित्तीय अनियमितता की शिकायत याची के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई। जिसकी जांच में आरोप निराधार पाया गया। दुबारा शिकायत पर फिर दो बार जांच याची के पक्ष में रही। कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी। इसके बाद भी फिर जांच बैठा दी गई। कोर्ट ने इसे कानून का दुरूपयोग करार दिया।और संयुक्त विकास आयुक्त एन बी सबिता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही का आदेश दिया है और मुख्य स्थाई अधिवक्ता को अगली तिथि पर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

Nov 27, 2024 - 01:35
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संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर नगर के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर नगर एनबी सबिता के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सबिता पर कोर्ट आदेश की अवहेलना कर विपरीत आदेश पारित करने तथा मुख्य स्थाई अधिवक्ता पर दोष मढ़ कोर्ट की सहानुभूति प्राप्त करने की तथ्य के विपरीत कोशिश करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा सबिता ने न केवल याची के पक्ष में तीन जांच रिपोर्ट के बावजूद फिर जांच बैठाई, अपितु हाईकोर्ट के स्थगनादेश के विपरीत अपीलीय अधिकारी के तौर पर कार्य किया।अपने आपको कानून से ऊपर माना। याचिका की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने अमिता तिवारी उर्फ नेहा तिवारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। इससे पहले कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।जिसका पालन नहीं किया गया तो हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया। इसके बाद हाजिर होकर हलफनामा दाखिल किया गया। वित्तीय अनियमितता की शिकायत याची के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई। जिसकी जांच में आरोप निराधार पाया गया। दुबारा शिकायत पर फिर दो बार जांच याची के पक्ष में रही। कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी। इसके बाद भी फिर जांच बैठा दी गई। कोर्ट ने इसे कानून का दुरूपयोग करार दिया।और संयुक्त विकास आयुक्त एन बी सबिता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही का आदेश दिया है और मुख्य स्थाई अधिवक्ता को अगली तिथि पर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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