हापुड़ में रेप के दोषी को 10 साल की कैद:घर में घुसकर लिहाफ से मुह दबाकर, किशोरी से दुष्कर्म किया था

हापुड़ में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया- गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 7 जनवरी 2018 की रात उसकी 17 वर्षीय पुत्री कमरे में सोई हुई थी। रात्रि में करीब दो बजे उसके गांव का नितिन उर्फ पतराम बाल्मिकी घर में घुस आया। आरोपी ने उसकी पुत्री को अकेली पुत्री को देखकर उसका मुंह लिहाफ से दबा दिया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से ये मामला अदालत में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने कि एडीजे पॉक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोषसिद्ध अभियुक्त नितिन उर्फ पतराम को दोषी करार दिया। अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Nov 21, 2024 - 19:45
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हापुड़ में रेप के दोषी को 10 साल की कैद:घर में घुसकर लिहाफ से मुह दबाकर, किशोरी से दुष्कर्म किया था
हापुड़ में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया- गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 7 जनवरी 2018 की रात उसकी 17 वर्षीय पुत्री कमरे में सोई हुई थी। रात्रि में करीब दो बजे उसके गांव का नितिन उर्फ पतराम बाल्मिकी घर में घुस आया। आरोपी ने उसकी पुत्री को अकेली पुत्री को देखकर उसका मुंह लिहाफ से दबा दिया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से ये मामला अदालत में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने कि एडीजे पॉक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोषसिद्ध अभियुक्त नितिन उर्फ पतराम को दोषी करार दिया। अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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