हिमाचल हाईकोर्ट से सरकार को राहत:घाटे में चल रहे 9 होटलों को 31 मार्च तक खुले रहने का आदेश; सरकार ने दायर की थी याचिका
हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार और हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC)को मिली बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम के 9 होटल को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने के दिए आदेश पारित किए है। दो रोज पहले कोर्ट ने 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आज होटल चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार की खुले रखने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही इस मामले की सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने की इजाजत दे दी है।
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