उत्तराखंड में चुनावी साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, आयोग ने प्रस्तावित वृद्धि को किया खारिज
रैबार डेस्क: चुनावी साल में उत्तराखंड की जनता को बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक... The post चुनावी साल में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, आयोग ने 18.86% बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया खारिज appeared first on Uttarakhand Raibar.
उत्तराखंड में चुनावी साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, आयोग ने प्रस्तावित वृद्धि को किया खारिज
रैबार डेस्क: चुनावी साल में उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में प्रस्तावित भारी वृद्धि को खारिज करते हुए आम उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने का फैसला किया है।
कम शब्दों में कहें तो, अब उत्तराखंड के लाखों उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की दरों को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आयोग ने 18.86% की दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए राहत का एक बड़ा साधन साबित होगा।
आयोग का निर्णय और प्रस्तावित बढ़ोतरी
हाल ही में, बिजली वितरण निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 17 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन, यह प्रस्ताव आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने के लिए इन दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बेशक, उपभोक्ताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कई श्रेणियों के लिए अत्यंत हल्के बदलाव किए गए हैं।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह राहत का एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि पहले से लागू दरें बनी हुई हैं। गरीबी रेखा के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें लगभग 1.85 रुपए प्रति यूनिट भी बनी रहेंगी। 0 से 100 यूनिट, 101 से 200 यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक के स्वघोषित दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्रॉस-सब्सिडी और अन्य प्रविधियाँ
आयोग ने सभी उपभोक्ता वर्गों के लिए क्रॉस-सब्सिडी को राष्ट्रीय टैरिफ नीति के ±20% के भीतर रखा है। फिक्स्ड/डिमांड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा दरों को यथावत रखते हुए सिंगल पॉइंट बल्क सप्लाई (RTS-1) का टैरिफ 7.50 रुपये से घटाकर 6.25 रुपये प्रति KVAh कर दिया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, 50% से अधिक लोड फैक्टर पर टैरिफ घटाकर 6.60 रुपये प्रति KVAh कर दिया गया है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा
सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, 25 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 22.5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, निरंतर आपूर्ति अधिभार को 15% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है, जिससे सौर ऊर्जा को एक प्रोत्साहन मिलेगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, विद्युत नियामक आयोग का यह निर्णय उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग ने न केवल बिजली दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगाई है, बल्कि इससे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए राहत दी है। ऐसे में इसे एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है।
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