कन्नौज में पिता-पुत्र समेत 6 को आजीवन कारावास:21 साल पहले गोली मारकर की थी हत्या, 8 लोगों पर था आरोप

कन्नौज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पिता-पुत्र समेत 6 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर कस्बे की है। यहां के रहने वाले विजय कुमार दुबे अपने भाइयों सुरेश कुमार व रविन्द्र दुबे के साथ बाजार कर के 26 अक्टूबर 2003 की शाम 4:30 बजे घर लौट रहे थे। तभी कस्बे के रहने वाले रामचन्द्र के घर में घात लगाकर बैठे राजीव कुमार पांडेय उर्फ पप्पू, मनीष दीक्षित, विपिन बिहारी दीक्षित, पंकज, सुनील कुमार, रामचन्द्र, विनय शर्मा और लला तिवारी ने पुरानी रंजिश के चलते उन तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने हाथ में असलहे लहराते हुए विजय, सुरेश और रविन्द्र को हॉकी और तमंचों की बटो से पीटा और फिर विजय कुमार दुबे को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। यहां विजय को बचाने आए मुन्ना खां को भी हमलावरों ने पिटाई कर घायल कर दिया था। 21 साल पुराना है मामला मामले को लेकर मृतक विजय कुमार दुबे के भाई सुरेश कुमार ने छिबरामऊ कोतवाली में हत्यारोपी मनीष दीक्षित और उसके पिता विपिन विहारी दीक्षित समेत राजीव पांडेय, पंकज, सुनील कुमार, रामचन्द्र शर्मा, विनय शर्मा और लला तिवारी के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 21 साल पुराने इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) इंद्रजीत सिंह द्वारा की जा रही थी। 1 साल की होगी अतिरिक्त कारावास शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर स्पेशल जज इंद्रजीत सिंह ने 6 लोगों राजीव पांडेय, मनीष दीक्षित, विपिन विहारी दीक्षित, सुनील कुमार, विनय शर्मा और लला तिवारी को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सभी अभियुक्तों पर कुल 63-63 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि सजावधि के दौरान अदा करनी होगी। ऐसा न करने पर अभियुक्तों को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 1 आरोपी की अलग की पत्रावलियां हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें से कोर्ट ने शुक्रवार को 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जबकि एक आरोपी रामचन्द्र शर्मा की विवेचना के दौरान मौत हो चुकी। इस केस में लंबे समय तक फरार रहने वाले पंकज की पत्रावली अलग कर दी गई। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि पंकज को पुलिस काफी समय बाद पकड़ सकी थी। इसलिए उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। उसके खिलाफ केस की सुनवाई चलती रहेगी। जिसका फैसला बाद में आएगा।

Nov 8, 2024 - 17:15
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कन्नौज में पिता-पुत्र समेत 6 को आजीवन कारावास:21 साल पहले गोली मारकर की थी हत्या, 8 लोगों पर था आरोप
कन्नौज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पिता-पुत्र समेत 6 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर कस्बे की है। यहां के रहने वाले विजय कुमार दुबे अपने भाइयों सुरेश कुमार व रविन्द्र दुबे के साथ बाजार कर के 26 अक्टूबर 2003 की शाम 4:30 बजे घर लौट रहे थे। तभी कस्बे के रहने वाले रामचन्द्र के घर में घात लगाकर बैठे राजीव कुमार पांडेय उर्फ पप्पू, मनीष दीक्षित, विपिन बिहारी दीक्षित, पंकज, सुनील कुमार, रामचन्द्र, विनय शर्मा और लला तिवारी ने पुरानी रंजिश के चलते उन तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने हाथ में असलहे लहराते हुए विजय, सुरेश और रविन्द्र को हॉकी और तमंचों की बटो से पीटा और फिर विजय कुमार दुबे को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। यहां विजय को बचाने आए मुन्ना खां को भी हमलावरों ने पिटाई कर घायल कर दिया था। 21 साल पुराना है मामला मामले को लेकर मृतक विजय कुमार दुबे के भाई सुरेश कुमार ने छिबरामऊ कोतवाली में हत्यारोपी मनीष दीक्षित और उसके पिता विपिन विहारी दीक्षित समेत राजीव पांडेय, पंकज, सुनील कुमार, रामचन्द्र शर्मा, विनय शर्मा और लला तिवारी के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 21 साल पुराने इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) इंद्रजीत सिंह द्वारा की जा रही थी। 1 साल की होगी अतिरिक्त कारावास शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर स्पेशल जज इंद्रजीत सिंह ने 6 लोगों राजीव पांडेय, मनीष दीक्षित, विपिन विहारी दीक्षित, सुनील कुमार, विनय शर्मा और लला तिवारी को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सभी अभियुक्तों पर कुल 63-63 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि सजावधि के दौरान अदा करनी होगी। ऐसा न करने पर अभियुक्तों को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 1 आरोपी की अलग की पत्रावलियां हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें से कोर्ट ने शुक्रवार को 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जबकि एक आरोपी रामचन्द्र शर्मा की विवेचना के दौरान मौत हो चुकी। इस केस में लंबे समय तक फरार रहने वाले पंकज की पत्रावली अलग कर दी गई। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि पंकज को पुलिस काफी समय बाद पकड़ सकी थी। इसलिए उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। उसके खिलाफ केस की सुनवाई चलती रहेगी। जिसका फैसला बाद में आएगा।

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