कानपुर प्रेस क्लब का पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय गिरफ्तार:मेघदूत होटल का ग्राउंड फ्लोर कब्जाने के मामले में 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
मेघदूत होटल का ग्राउंड फ्लोर कब्जाने के मामले में कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री एडवोकेट कुशाग्र पाण्डेय को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेघदूत बिल्डिंग के मालिक ने अवैध कब्जे को लेकर कुशाग्र व पूर्व डीजीसी समेत 29 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही कुशाग्र पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व मैरी एंड मेरीमैन स्कूल कम्पाउंड सिविल लाइंस में कब्जा करने के प्रयास में पुलिस ने कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को जुलाई 2024 में जेल भेज चुकी है। कब्जा करने के मामले में पुलिस ने जब कुशाग्र पाण्डेय को गिरफ्तार किया तो उसे सीधे कोतवाली थाने नहीं लाया गया। पुलिस ने कुशाग्र को अर्मापुर थाने में रखकर पूछताछ की। इधर, कुशाग्र की गिरफ्तारी की सूचना शहर में फैलते ही तमाम वकील कोतवाली थाने में इकट्ठा हो गए मगर किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ। माल रोड निवासी अशोक कुमार मेहरोत्रा (78) के मुताबिक वह मेघदूत होटल का मालिक है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में बेंगलुरू कर्नाटक निवासी कमल पाल को ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रखा था। कमल पाल ने 1 फरवरी 1997 से उस भाग का किराया अदा नहीं किया। जिसके बाद अशोक कुमार कमल के खिलाफ कोर्ट पहुंटे। जेएससीसी (सेकेंड) कोर्ट में वाद संख्या 52/16 (अशोक मेहरोत्रा आदि बनाम कमल पाल) दाखिल किया गया है। अशोक के मुताबिक कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया और डिक्री भी उनके पक्ष में की जा चुकी है। अशोक के मुताबिक कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ग्राउंड फ्लोर पर कमल ने कब्जा करने की नियत से दबंग, भू माफिया और अपराधिक प्रवृत्तियों का सहारा लिया। फर्जी मुख्तारआम तैयार किया अशोक कुमार के मुताबिक कमल ने प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक फर्जी मुख्तारआम तैयार कराया। उसके जरिए अशोक कुमार के मुकदमें में पैरवी करने लगे। अशोक कुमार के मुताबिक उनकी सम्पत्ति से लगभग 100 मीटर दूर की 17/6 अन्य की भूमि का प्रतिरूपण कर उनकी स्वामित्व वाले मकान को जबरन बल पूर्वक धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजो के सहारे कब्जा कर लिया है। अशोक कुमार ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिविजन द्वारा कमल व उसके मित्र प्रतिनिधि व सहयोगियों का अस्थाई स्टे 5 अप्रैल 2023 को निषेध किया गया था। आदेश था कि किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा ना किया जाए। कोर्ट के आदेश आने के बाद आरोपियों ने 5 अक्टूबर 2023 को एक कूटरचित नोटरियल मुख्तारआम 5 अक्टूबर 2023 का तैयार कराया। जिसमें मनोज सिंह और समीर सिंह को गवाह बना दिया। इतना ही नहीं 17/3 माल रोड कानपुर नगर के स्थान पर एक कल्पित मकान नम्बर 17/6 माल रोड कानपुर नगर दर्शाकर कुशाग्र पांडे व उसके सहयोगियों ने कूटरचित मुख्तारआम तैयार करते हुए अशोक कुमार के मकान नंबर 17/03 माल रोड कानपुर नगर को 17/6 माल रोड अन्य भूमि दर्शित करते हुए कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर अपने नाम करने के साथ अशोक कुमार की जमीन पर कब्जा कर लिया। जिस सम्पत्ति की आढ़ में किया कब्जा वो मकान ही नहीं अशोक कुमार के मुताबिक जिस 17/6 वी माल रोड कानपुर नगर की आढ़ में उनकी सम्पत्ति पर कब्जा किया गया है। वह कोई मकान ही नहीं है। अशोक कुमार के मुताबिक उन्होंने लगातार आरोपियों से सम्पत्ति खाली करने के लिए कहा। मगर आरोपियों ने वकालत व पत्रकार होने की धमकी देकर प्रार्थी की जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा। दो करोड़ अवैध वसूली मांगी अशोक कुमार के मुताबिक नवम्बर 2023 की एक रात आरोपी एक मीडिया संस्थान की आईडी व आईडी कार्ड गले में पहने उनकी सम्पत्ति में घुस आए और जबरन अपना फर्नीचर उसमें रखने लगे। इसपर अशोक व उनके परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया। तो आरोपियों ने गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि पुलिस व कोर्ट कचहरी उन लोगों की जेब में है जहां चाहते है सजा करते हैं एवं वसूली करते है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड पाएगा। आरोपियों ने अशोक से यह भी कहा कि कोर्ट का आदेश रखकर चाटते रहो अगर चाहते हो कि मकान कब्जा न किया जाए तो 2 करोड़ रूपया दो। इस पर अशोक कुमार और उनका परिवार डर के मारे वहां से चला गया। इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर बेंगलुरू कर्नाटक निवासी दीपक पाल, पूर्व महामंत्री कानपुर प्रेस क्लब कुशाग्र पाण्डेय, कछियाना हरबंशमोहाल निवासी दीपक पाण्डेय, श्याम नारायण पाण्डेय, गिरसी निवासी मनोज सिंह, समीर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मू, हरबंशमोहाल निवासी विनोद कुमार गुप्ता, एडवोकेट सुभाष पाण्डेय, संदीप शर्मा, गौरव जैन पत्रकार व 20 अज्ञात इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट इंस्पेक्टर कोतवाली संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धारा 147(बलवा), 387(अवैध वसूली के लिए डराना), 420(धोखाधड़़ी), 447(अपराधिक अतिचार), 448(गृह अतिचार करना), 467(मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468(धोखा देने के इरादे से जालसाजी करना),471(जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना),504(जानबूझकर बेईज्जत करना), 506(जान से मारने की धमकी देना) और 120बी (षड्यंत्र रचना) में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा- प्रकरण को लेकर तहरीर प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रारम्भिक जांच में घटना सही पाई गई है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कुशाग्र पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और मामलों में भी आरोपी के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। उनमें भी जांच कराई जा रही है।
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