कोर्ट ने एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) प्रवेश परीक्षा पर लगाया स्टे:आगरा यूनिवर्सिटी में 20 नवंबर को होनी थी परीक्षा, वादी का आरोप नियमों का हुआ उल्लंघन

आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में 20 नवंबर को होने वाली एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) की प्रवेश परीक्षा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को आदेश दिए हैं कि प्रवेश परीक्षा को आगामी तिथि तक न कराएं। यह प्रवेश परीक्षा 2024-25 सत्र के लिए हो रही थी। वादी अनुराग शिवहरे ने कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि 18 सितंबर को एलएलएम ह्यूमन राइट्स में प्रवेश के लिए वेब रजिस्ट्रेशन कराया। फीस भी भर दी। जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार एलएलएम और एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) की प्रवेश प्रक्रिया अलग-अलग है। लेकिन प्रवेश प्रक्रिया में अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया से पहले ही काउंसलिंग करा दी गई। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया था, उन्हें एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। दोनों कोर्सों की एक साथ काउंसलिंग कराई गई। ह्यूमन राइट्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों ने पूछा कि काउंसलिंग कब होगी। इस पर जवाब दिया गया कि जब होगी तब बताएंगे। नियमों को तोड़ा गया वादी का कहना है कि एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) के आर्डिनेंस के अनुसार इस कोर्स में प्रवेश के लिए अकादमिक रिकॉर्ड और साक्षात्कार ही होता है। जबकि इस कोर्स के लिए भी प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इसके साथ ही वादी ने विधि प्रभारी पर भी आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने दिया स्टे कोर्ट ने 20 नवंबर को होने वाली एलएलएम ह्यूमन राइट्स की प्रवेश परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। इस स्टे में एलएलएम को शामिल नहीं किया गया है। काउंसलिंग में लगभग 150 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

Nov 19, 2024 - 20:50
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कोर्ट ने एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) प्रवेश परीक्षा पर लगाया स्टे:आगरा यूनिवर्सिटी में 20 नवंबर को होनी थी परीक्षा, वादी का आरोप नियमों का हुआ उल्लंघन
आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में 20 नवंबर को होने वाली एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) की प्रवेश परीक्षा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को आदेश दिए हैं कि प्रवेश परीक्षा को आगामी तिथि तक न कराएं। यह प्रवेश परीक्षा 2024-25 सत्र के लिए हो रही थी। वादी अनुराग शिवहरे ने कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि 18 सितंबर को एलएलएम ह्यूमन राइट्स में प्रवेश के लिए वेब रजिस्ट्रेशन कराया। फीस भी भर दी। जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार एलएलएम और एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) की प्रवेश प्रक्रिया अलग-अलग है। लेकिन प्रवेश प्रक्रिया में अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया से पहले ही काउंसलिंग करा दी गई। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया था, उन्हें एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। दोनों कोर्सों की एक साथ काउंसलिंग कराई गई। ह्यूमन राइट्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों ने पूछा कि काउंसलिंग कब होगी। इस पर जवाब दिया गया कि जब होगी तब बताएंगे। नियमों को तोड़ा गया वादी का कहना है कि एलएलएम(ह्यूमन राइट्स) के आर्डिनेंस के अनुसार इस कोर्स में प्रवेश के लिए अकादमिक रिकॉर्ड और साक्षात्कार ही होता है। जबकि इस कोर्स के लिए भी प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इसके साथ ही वादी ने विधि प्रभारी पर भी आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने दिया स्टे कोर्ट ने 20 नवंबर को होने वाली एलएलएम ह्यूमन राइट्स की प्रवेश परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। इस स्टे में एलएलएम को शामिल नहीं किया गया है। काउंसलिंग में लगभग 150 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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