दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल कारावास:कानपुर देहात कोर्ट ने सुनाई सजा, 2020 में हुई थी वारदात
कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के दुर्राजपुर गांव में 2020 में हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने पति महेंद्र कटियार को दोषी ठहराते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट संख्या-6 ने महेंद्र पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 9 महीने की सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी महेंद्र कटियार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दहेज हत्या का दर्ज हुआ था मुकदमा मामला 22 मार्च 2020 को महेंद्र कटियार और जूली कटियार की शादी से जुड़ा है। जूली की 3 जुलाई 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के पिता राजेंद्र कटियार ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर महेंद्र ने उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस विवेचना और कोर्ट का फैसला जूली की मौत के अगले दिन, 4 जुलाई 2020 को, सिकंदरा थाने में महेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। एडीजीसी विवेक तिवारी ने बताया कि गवाहों के बयान, पुलिस विवेचना और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत ने महेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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