नोएडा MIP कैब घोटाले के आरोपियों की होगी संपत्ति कुर्क:2019-20 में दर्ज हुए थे धोखाधड़ी के केस, संपत्ति पर चस्पा किए गए नोटिस
MIP कैब घोटाले के चार आरोपियों की संपत्ति जल्द कुर्क की जाएगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों की संपत्ति पर कुर्की के नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी कराई। 30 दिन की नोटिस अवधि के भीतर आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुए तो इनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि साल 2019 और 2020 में थाना सेक्टर-58 पर कई मुकदमा दर्ज किया गया था। इन मुकदमों के आरोपियों ने मैपल इनोवेटिव प्रमोटर्स कैब्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के लिए कई करोड़ रुपए जुटाए थे। इस कंपनी के माध्यम से निवेशकों से बाइक लगाने के नाम पर प्रत्येक निवेशक से 62 हजार रुपए जमा कराए जाते थे और उन्हें प्रतिमाह कमीशन के रूप में 8 से 10 हजार रुपए मिलने का झांसा दिया जाता था। कंपनी फर्जी थी पहले से थी जानकारी नामजद आरोपियों में बड़ी संख्या में निवेशकों को लाने वाले लोग शामिल हैं। जिन्हें पहले ही यह जानकारी थी कि कंपनी फर्जी है और धोखाधड़ी कर रही है, लेकिन फिर भी वह निवेशकों से रुपए एकत्र करते थे। उन्होंने बताया कि इन मुकदमा में चार आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। आरोपी न तो गिरफ्तारी दे रहे हैं और न ही अदालत में हाजिर हो रहे हैं। इसी क्रम में अदालत के आदेश पर आरोपियों के घर नोटिस चस्पा किए गए। इनमें मूलरुप से जिला मुजफ्फरनगर के गांव काकड़ा निवासी हर्ष बालियान है। उसका वर्तमान पता बादलपुर थाना क्षेत्र का गांव छपरौला है। आरोपियों पर दर्ज है मुकदमा हर्ष के खिलाफ साल 2020 में तीन मुकदमे दर्ज हुए थे। दूसरा आरोपी जिला बागपत के गांव गढ़ी तमैला निवासी शुभम चौधरी उर्फ शुभम छिल्लर और तीसरा आरोपी यतेंद्र चौधरी है। इनके खिलाफ साल 2019 में सात और साल 2020 में पांच मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं, चौथा आरोपी जिला बागपत के गांव गढ़ी तमौला निवासी यतेंद्र चौधरी है। इसके खिलाफ साल 2019 में दो और 2020 में एक मुकदमा दर्ज हुए थे।
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