फिरोजाबाद में 5 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास:दोषियों में 3 भाई शामिल, साढ़े सात साल पहले हुई थी किशोर की हत्या

फिरोजाबाद में किशोर की साढ़े सात वर्ष पहले प्रेम प्रसंग के विरोध में गोली मारकर हत्या करने वाले तीन भाईयों समेत पांच दोषियों को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 53-53 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। 16 वर्षीय किशोर पुनीत उर्फ पवन का प्रेम प्रसंग मुहल्ले की ही किशोरी से चल रहा था। इस पर किशोरी के परिजन को एतराज था। वे पुनीत और स्वजन से रंजिश मानते थे। 15 अप्रैल 2017 की दोपहर 12 बजे किशोरी के राजू उर्फ हेमंत कुमार अपने भाई भगवान सिंह, दिनेश कुमार, संतोष निवासी फुलवाड़ी तथा दीपक उर्फ दीपा निवासी संत नगर पुनीत को बात करने के बहाने से बुला कर खेत की तरफ ले गए। शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की। रात 8.30 बजे दुर्गा प्रसाद के मंदिर के पास गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। शक होने पर मंदिर के पास जाकर देखा तो पुनीत मृत हालत में पड़ा था। शव के पास तमंचा पड़ा था। भाई अमन ने आराेपियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई थी। एडीजीसी अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश और एडीजे अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को यह सजा सुनाई।

Nov 26, 2024 - 19:45
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फिरोजाबाद में 5 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास:दोषियों में 3 भाई शामिल, साढ़े सात साल पहले हुई थी किशोर की हत्या
फिरोजाबाद में किशोर की साढ़े सात वर्ष पहले प्रेम प्रसंग के विरोध में गोली मारकर हत्या करने वाले तीन भाईयों समेत पांच दोषियों को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 53-53 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। 16 वर्षीय किशोर पुनीत उर्फ पवन का प्रेम प्रसंग मुहल्ले की ही किशोरी से चल रहा था। इस पर किशोरी के परिजन को एतराज था। वे पुनीत और स्वजन से रंजिश मानते थे। 15 अप्रैल 2017 की दोपहर 12 बजे किशोरी के राजू उर्फ हेमंत कुमार अपने भाई भगवान सिंह, दिनेश कुमार, संतोष निवासी फुलवाड़ी तथा दीपक उर्फ दीपा निवासी संत नगर पुनीत को बात करने के बहाने से बुला कर खेत की तरफ ले गए। शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की। रात 8.30 बजे दुर्गा प्रसाद के मंदिर के पास गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। शक होने पर मंदिर के पास जाकर देखा तो पुनीत मृत हालत में पड़ा था। शव के पास तमंचा पड़ा था। भाई अमन ने आराेपियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई थी। एडीजीसी अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश और एडीजे अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को यह सजा सुनाई।

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