बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन:कानपुर नगर निगम ने शुरू की ऑनलाइन व्यवस्था; 21 दिन के अंदर करना होगा अप्लाई
कानपुर में बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिये खुद ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 21 दिन से पहले नगर निगम की वेबसाइट पर शिशु व मृत व्यक्ति की व पारिवारिक सूचना देनी होगी। इसके बाद ऑफलाइन कागजों को भी नगर निगम में जमा करना होगा। लोगों को नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर कानपुर नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इससे पहले सिर्फ फॉर्म और जरूरी प्रपत्रों को ही नगर निगम को देना होता था। जिसके बाद नगर निगम की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब लोग खुद ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से जहां लोगों की भाग दौड़ बचेगी तो वहीं नगर निगम में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का समय बचेगा। कई बार बदली गई ऑनलाइन व्यवस्था नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में लगातार फेरबदल हो रहा है। शासन ने फर्जी प्रमाण पत्रों व जालसाजी रोकने के लिये अभी तक 4 बार पोर्टल बदला है। इसमें से दो को तो पूरी तरह बंद भी कर दिया गया। एक बार फिर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये 21 दिन पहले आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। 21 दिन के अंदर करना होगा आवेदन https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर 21 दिन के अंदर ऑनलाइन फार्म को फीड करना होगा। हालांकि, इस नियम से जहां एक ओर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक प्रक्रिया से बचना होगा तो वहीं लोगों को भी घर बैठे आवेदन की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए मांग रहे 400 रुपए तक फिलहाल इस सुविधा के बीच नगर निगम के बाहर ऑनलाइन कैफे वालों के लिये नया रोजगार मिल गया है। कुछ आवेदकों ने बताया कि कैफे वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है उनसे कैफे में 200 से 400 रुपये तक ऑनलाइन आवेदन के मांग रहे हैं। हर महीने औसतन 2500 जन्म प्रमाणपत्र बनते नगर निगम के जोनल कार्यालयों में स्थित जन्म, मुत्यु पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से शहर में हर महीने औसतन 2500 जन्म प्रमाणपत्र और करीब 1600 मृत्यु प्रमाणपत्र बनते हैं। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की तरफ से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराने के नियम सख्त कर दिए हैं। 21 दिन के अंदर जरूर कर दें आवेदन मौत या जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन जमा करने में ही समझदारी है। इस अंतराल के बाद आवेदन करने में डीएम की एनओसी व अन्य कागजों को पूरा करना जरूरी है। अगर मौत के एक साल बाद आवेदन कर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है। घाट की रसीद, यदि घर में मृत्यु हुई है तो चिकित्सक की तरफ से अपने लेटरपैड पर की गई इसकी पुष्टि और उसी की तरफ से भरा गया फार्म-4 (क) अनिवार्य है। यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना पड़ेगा। घर में यदि एक साल पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिए पड़ोसी का आधार कार्ड और फोटो देनी होगी। इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र के लिये भी आपको दौड़ना पड़ सकता है। जरूरी है कि 21 दिनों के पहले ही आवेदन कर दिया जाये। अभी यहां बनते हैं सर्टिफिकेट 1- भगवतदास घाट 2- जोनल ऑफिस कृष्णा नगर 3- उस्मानपुर रैन बसेरा 4- नगर निगम मुख्यालय 5- गोविंद नगर जोनल ऑफिस 6- नगर निगम मुख्यालय और सभी गर्वनमेंट हॉस्पिटल
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