बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा:कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

बलरामपुर जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ हुए आपराधिक कृत्य के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। तीन साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बलरामपुर में जिला न्यायालय ने 2021 में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी है और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के कठिनिहवा हड़पुर जनकपुर में हुई थी। पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 19 मार्च 2021 को थाना महाराजगंज तराई पर वादिनी ने तहरीर दी थी, जिसमें हबीबुल्लाह उर्फ महीनकू पुत्र सफातउल्लाह पर उसके नाबालिग बेटे के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। वादिनी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 27/2021, धारा 377 और पास्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला पंजीकृत किया था और जांच शुरू की थी। आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Oct 31, 2024 - 08:40
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बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा:कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
बलरामपुर जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ हुए आपराधिक कृत्य के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। तीन साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बलरामपुर में जिला न्यायालय ने 2021 में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी है और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के कठिनिहवा हड़पुर जनकपुर में हुई थी। पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 19 मार्च 2021 को थाना महाराजगंज तराई पर वादिनी ने तहरीर दी थी, जिसमें हबीबुल्लाह उर्फ महीनकू पुत्र सफातउल्लाह पर उसके नाबालिग बेटे के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। वादिनी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 27/2021, धारा 377 और पास्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला पंजीकृत किया था और जांच शुरू की थी। आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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