राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई आज:लखनऊ हाईकोर्ट में केंद्र जवाब दाखिल करेगा; रायबरेली से सांसदी रद्द करने की मांग

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सोमवार (25 नवंबर) को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का समय दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछली सुनवाई के दौरान समय की मांग की थी। कोर्ट ने 25 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। इससे पहले 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस.विग्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही PIL दायर की है। निर्वाचन रद्द करने की मांग रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें एस.विग्नेश शिशिर ने कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करना चाहिए। सीबीआई जांच कराने की मांग की थी बुधवार को सुनवाई के दौरान एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को दो अभ्यावेदन दिए। इन अभ्यावेदनों में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई थी। जबकि शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दावा- राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। उनकी याचिका के अनुसार, वीएसएस सरमा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्योरा मांगा था। जुलाई 2024 में इस याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिटीजनशिप एक्ट के तहत संबंधित प्राधिकारी के पास जाएं। आज क्या हो सकता है? आज की सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जवाब इस मामले की दिशा तय करेगा। अगर मंत्रालय ने कोई ठोस जानकारी पेश की, तो याचिका पर निर्णायक फैसला हो सकता है। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रोकने के लिए भी हाईकोर्ट से आग्रह किया था। हालांकि, इस पर कोर्ट का निर्णय अभी बाकी है। राजनीतिक तौर पर क्या होगा? राहुल गांधी की नागरिकता का यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर ऐसे समय में, जब विपक्षी दल आगामी चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं होंगी।

Nov 25, 2024 - 07:30
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राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई आज:लखनऊ हाईकोर्ट में केंद्र जवाब दाखिल करेगा; रायबरेली से सांसदी रद्द करने की मांग
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सोमवार (25 नवंबर) को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का समय दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछली सुनवाई के दौरान समय की मांग की थी। कोर्ट ने 25 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। इससे पहले 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस.विग्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही PIL दायर की है। निर्वाचन रद्द करने की मांग रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें एस.विग्नेश शिशिर ने कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करना चाहिए। सीबीआई जांच कराने की मांग की थी बुधवार को सुनवाई के दौरान एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को दो अभ्यावेदन दिए। इन अभ्यावेदनों में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई थी। जबकि शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दावा- राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। उनकी याचिका के अनुसार, वीएसएस सरमा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्योरा मांगा था। जुलाई 2024 में इस याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिटीजनशिप एक्ट के तहत संबंधित प्राधिकारी के पास जाएं। आज क्या हो सकता है? आज की सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जवाब इस मामले की दिशा तय करेगा। अगर मंत्रालय ने कोई ठोस जानकारी पेश की, तो याचिका पर निर्णायक फैसला हो सकता है। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रोकने के लिए भी हाईकोर्ट से आग्रह किया था। हालांकि, इस पर कोर्ट का निर्णय अभी बाकी है। राजनीतिक तौर पर क्या होगा? राहुल गांधी की नागरिकता का यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर ऐसे समय में, जब विपक्षी दल आगामी चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं होंगी।

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