लाहौल-स्पीति में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक:सारे ट्रैक-चोटियों पर नहीं जा सकेंगे टूरिस्ट, खराब मौसम और एवलांच से बचाने के लिए फैसला

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। इस रोक के बाद अब टूरिस्ट लाहौल-स्पीति की चोटियों पर ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। लाहौल-स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। टूरिस्टों को सर्दी के मौसम में अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सर्दी के मौसम में अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे के बीच टूरिस्टों के मुश्किल में फंसने की सूरत में उन्हें ढूंढने और बचाव से जुड़ा काम अत्यंत खतरनाक हो जाता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर जिले के डीसी राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले के सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई डीसी राहुल कुमार ने सभी टूर ऑपरेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी । प्रतिबंध पर सख्ती से होगी अनुपालना उन्होंने कहा है कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति मामले-दर-मामले आधार पर दी जा सकती हैं। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा ।

Nov 25, 2024 - 21:15
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लाहौल-स्पीति में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक:सारे ट्रैक-चोटियों पर नहीं जा सकेंगे टूरिस्ट, खराब मौसम और एवलांच से बचाने के लिए फैसला
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। इस रोक के बाद अब टूरिस्ट लाहौल-स्पीति की चोटियों पर ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। लाहौल-स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। टूरिस्टों को सर्दी के मौसम में अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सर्दी के मौसम में अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे के बीच टूरिस्टों के मुश्किल में फंसने की सूरत में उन्हें ढूंढने और बचाव से जुड़ा काम अत्यंत खतरनाक हो जाता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर जिले के डीसी राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले के सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई डीसी राहुल कुमार ने सभी टूर ऑपरेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी । प्रतिबंध पर सख्ती से होगी अनुपालना उन्होंने कहा है कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति मामले-दर-मामले आधार पर दी जा सकती हैं। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा ।

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