PF से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर ₹5 लाख होगी:EPFO ने प्रस्ताव को मंजूरी दी; CBT के अप्रूवल के बाद लागू होगा फैसला

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट से ऑटोमैटिक सेटलमेंट ऑटो क्लेम (ASAC) की लिमिट1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावड़ा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया है। प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) से मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी बिना मैनुअल वेरिफिकेशन केPF अकाउंट से 5 लाख रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। अभी 1 लाख रुपए तक PF ऑटो क्लेम कर सकते हैं कर्मचारी वर्तमान में EPFO सदस्य ₹1 लाख तक का PF ऑटो क्लेम कर सकते हैं। इससे ऊपर की रकम के निकालने के लिए EPFO अधिकारियों की मैनुअल जांच की जरूरत होती है। नए प्रस्ताव के बाद ऑटो क्लेम की लिमिट 5 गुना बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगी। निकासी के लिए सिस्टम ऑटो-अप्रूवल देगा। UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 26 मार्च को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। इसका मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

Mar 31, 2025 - 19:00
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PF से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर ₹5 लाख होगी:EPFO ने प्रस्ताव को मंजूरी दी; CBT के अप्रूवल के बाद लागू होगा फैसला
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट से ऑटोमैटिक सेटलमेंट ऑटो क्लेम (ASAC) की लिमिट1

PF से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर ₹5 लाख होगी: EPFO ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

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EPFO द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत प्रोविडेंट फंड (PF) से ऑटो क्लेम की लिमिट को ₹5 लाख तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है और इसे बढ़ते खर्च और आवश्यकताओं को देखते हुए लागू किया जा रहा है।

CBT के अप्रूवल का महत्व

यह प्रस्ताव अब केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टी (CBT) द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। CBT की मंजूरी मिलने के बाद, यह नया नियम पिछले नियमों की तुलना में कई गुना बेहतर होगा। ऑटो क्लेम लिमिट में वृद्धि से कर्मचारियों को भविष्य निधि को सुलभ तरीके से उपयोग करने में आसानी होगी जो कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

कर्मचारियों के लिए लाभ

इस निर्णय से कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे जैसे कि उन्हें किसी भी आकस्मिकता या वित्तीय आपात स्थिति में अधिक राशि की उपलब्धता मिलेगी। इस कदम से कर्मचारी अपने वित्तीय रुझानों को बेहतर तरीके से समायोजित कर सकेंगे और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।

आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं

कर्मचारी भविष्य निधि के तहत विभिन्न योजनाएं हैं जो कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार कार्य करती हैं। EPFO ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब महामारी के बाद वित्तीय सुरक्षा एक प्रमुख चिंतित विषय है। नए प्रस्ताव से जुड़े सभी विस्तृत नियम और शर्तें CBT की मंजूरी के बाद सामने आएंगे।

निष्कर्ष

संक्षेप में, EPFO द्वारा PF से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम है। CBT की अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह नए नियम लागू हो जाएंगे। संघीय योजनाओं की यह दिशा निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक राहत प्रदान करेगी।

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