PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव:अब क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक की जरूरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब क्लेम सेटलमेंट के समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही UAN में एम्प्लॉइज की बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को X पोस्ट के जरिए नए बदलावों की जानकारी दी है। क्लेम सेटलमेंट में देरी के चलते लाए नए नियम बैंक सीडिंग प्रोसेस में बदलाव, एम्प्लॉयर अप्रूवल को हटाया मई 2024 से चल रहा सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मई 2024 से चल रहा है। शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है। UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी इससे पहले, 26 मार्च को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी थी कि EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। सुमिता ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। इसका मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

Apr 3, 2025 - 18:59
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PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव:अब क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक की जरूरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया

PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव: अब क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक की जरूरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन

News by indiatwoday.com

PF विड्रॉल प्रक्रिया में नई व्यवस्था

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए PF अकाउंट की विड्रॉल प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब, क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ है कि श्रमिकों को अब अपने पीएफ फंड निकालने के लिए अतिरिक्त दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम ईपीएफओ द्वारा ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया में परिवर्तन

इन बदलावों के अंतर्गत, अब क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया की शुरुआत में ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी बनने में मदद करेगी। पहले, सदस्यों को अलग-अलग दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता होती थी, जिससे समय बर्बाद होता था। अब, यह प्रक्रिया सरल और तेज बनाई गई है।

कर्मियों को कैसे मिलेगा लाभ?

इन परिवर्तनों का मुख्य लाभ उन कर्मियों को होगा जो अपनी नौकरी बदलने के बाद अपने PF फंड को जल्दी निकालना चाहते हैं। अब, उन्हें कैंसिल चेक की संशोधन की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा।

उद्देश्य और महत्वपूर्ण बातें

ईपीएफओ का उद्देश्य सभी सदस्यों के लिए एक सुलभ और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। नए बदलावों से CSC (Common Service Centers) और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करके पीएफ खाता धारक भी आसानी से अपनी शिकायतें और दावें दर्ज कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों के लाभ जल्दी और प्रभावी ढंग से मिलें।

अंत में

समाज के सभी वर्गों को इस नई व्यवस्था का लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कदम न केवल पीएफ खाता धारकों के लिए सुविधा बढ़ाएगा बल्कि EPFO की समग्र प्रक्रिया को भी और अधिक सुगम बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया indiatwoday.com पर जाएँ। Keywords: PF अकाउंट विड्रॉल प्रक्रिया सुधार, EPFO कैंसिल चेक आवश्यक नहीं, PF क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया, वेरिफिकेशन प्रक्रिया PF, PF फंड दावे प्रक्रिया परिवर्तन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपडेट, PF खाते से पैसे निकालने के तरीके, ईपीएफओ नई नियमावली, PF खाताधारकों के लिए नया नियम, PF विड्रॉल आसान प्रक्रिया

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