'RSS चाहती है मदरसे बंद हो जाएं':मदरसा एक्ट मामले से जुड़े कानपुर के पक्षकार बोले-कोर्ट के फैसले से खुश
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा। मदरसे चलते रहेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा-यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट के इस फैसले से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं में शामिल मैनेजर्स एसोशिएशन मदारिस ए अरबिया उत्तर प्रदेश के यूपी जर्नल सेकेट्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया की मदरसा एक्ट को अवैध बताने वाले और इसकी याचिका दायर करने वाले आरएसएस से जुड़े हुए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में मदरसा एक्ट को अवैध कर दिया था। जिसके बाद हमलोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। मंगलवार को आए इस फैसले से हम सब खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को वैध करार दिया है। उन्होंने कहा सरकार इसमें कहीं शामिल नहीं थी। लेकिन इसके पीछे RSS की साजिश थी। वह चाहते हैं कि मदरसे बंद कर दिए जाएं, मुसलमान के बच्चे दीनी तालीम हासिल ना कर सके। वह सड़क पर घूमें और गिल्ली डंडा खेले। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, वह संविधान के अंतर्गत किया है। इसलिए हम लोग इस फैसले से खुश हैं।
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