अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी ने दाखिल की जमानत याचिका:सपा नेता मोईद खान ने दूसरी बार लगाई अर्जी; जज ने खुद को केस से किया अलग

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी सपा नेता मोईद खान ने दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने खुद को केस से अलग कर दिया। उन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति से आदेश लेने के बाद नियमित पीठ को केस ट्रांसफर कर दिया। पिछली जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है और उसके तथा पीड़िता व उसके परिवार के बीच बड़ा सामाजिक व आर्थिक फर्क है। इसके साथ ही विवेचना के दौरान पीड़िता व उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव भी डाला गया था। लिहाजा आरोपी के बाहर आने पर ट्रायल के प्रभावित होने का खतरा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की पीड़िता व वादिनी की गवाही होने के बाद, नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट आरोपी को दी थी। वहीं ट्रायल कोर्ट को भी आदेशित किया था कि मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई कर पीड़िता व वादिनी की गवाही पूरी की जाए। नई जमानत याचिका में कहा गया है कि दोनों की गवाही हो चुकी है, इस आधार पर अब आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए।

Nov 21, 2024 - 23:10
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अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी ने दाखिल की जमानत याचिका:सपा नेता मोईद खान ने दूसरी बार लगाई अर्जी; जज ने खुद को केस से किया अलग
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी सपा नेता मोईद खान ने दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने खुद को केस से अलग कर दिया। उन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति से आदेश लेने के बाद नियमित पीठ को केस ट्रांसफर कर दिया। पिछली जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है और उसके तथा पीड़िता व उसके परिवार के बीच बड़ा सामाजिक व आर्थिक फर्क है। इसके साथ ही विवेचना के दौरान पीड़िता व उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव भी डाला गया था। लिहाजा आरोपी के बाहर आने पर ट्रायल के प्रभावित होने का खतरा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की पीड़िता व वादिनी की गवाही होने के बाद, नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट आरोपी को दी थी। वहीं ट्रायल कोर्ट को भी आदेशित किया था कि मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई कर पीड़िता व वादिनी की गवाही पूरी की जाए। नई जमानत याचिका में कहा गया है कि दोनों की गवाही हो चुकी है, इस आधार पर अब आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए।

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