आगरा में पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना होगा:रजिस्ट्रेशन कराए बिना घर में कुत्ते-बिल्ली पालने पर लगेगा जुर्माना, पशु कल्याण अधिकारी ने दिया आदेश
आगरा में कुत्ते-बिल्ली पालना अब आसान नहीं होगा। पालने से पहले आपको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो जुर्माना झेलना होगा। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी डा. अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। कितने कुत्ते-बिल्ली हैं शहर में शहर में पाले जाने वाले कुत्ते-बिल्ल्यिों के रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पशु कल्याण अधिकारी के अनुसार एक अनुमान के मुताबिक शहर में 80 हजार से अधिक लोगाें के पास पालतू कुत्ते व बिल्लियां हैं। इनमें बहुत कम लोगों ने नगर निगम में इनका रजिस्ट्रेशन कराया है। नियम के अनुसार नगर निगम में सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कितना भुगतान करना होगा उन्हाेंने बताया कि देशी नस्ल के कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये और विदेशी नस्ल के कुत्तों रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है। इसके अलावा बिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। पहले चरण में इसके लिए जागरुकता अभियान चलाते हुए पैट क्लीनिक पर आने वाले पशु प्रेमियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। सर्वे कराया जाएगा दूसरे चरण में नगर निगम की टीमें डोर-टू-डोर जाकर पालतू पशुओं के रजिस्ट्रेशन की जांच करेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुत्ते और बिल्लियों को पालने के लिए नगर निगम में उनका पंजीकरण अवश्य कराएं।
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