आरटीए की बैठक, 34 ओवरलोड वाहनों के परमिट निलंबित:एक वाहन पर 20 चालान लंबित मिला,इसे बेहद आपत्तिजनक माना गया

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आर०टी०ए०) अयोध्या की बैठक में स्टेज कैरिज परमिट जारी किये गए और 34 ओवरलोड वाहनों के परमिट निलंबित कर दिए गए । इस दौरान 37 प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि ओवर लोडिंग/परमिट शर्तों के उल्लंघन आदि नियमों को तोड़ने वाली को चालान भुगतने, सहमत शुल्क जमा करने हेतु नोटिस दिए जाने के बावजूद जुर्माना नहीं जमा किया गया। अयोध्या,सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीएम चन्द्र विजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) सुरेन्द्र कुमार,सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या ऋतु सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रकरणों व आवेदनों से सम्बन्धित आपरेटर/वाहन स्वामी आदि भी उपस्थित रहे। इस दौरान मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अधीन मौजूद वाहन स्वामियों का पक्ष सुना गया। 37 प्रकरण में से 03 आवेदकों ने सहमत राशि जमा कराई एवं चालान निस्तारित करा लिया गया। अन्य 34 प्रकरण में वाहन स्वामियों को अन्तिम अवसर देते हुए 15 जनवरी 2025 तक परमिट का निलंबन करते हुये चालात/सहमत राशि जमा कराने हेतु निर्देश दिया गया। कहा गया कि 15 जनवरी सभी वाहन स्वामी चालान निस्तारित करा ले और इस अवधि में मूल परमिट कार्यालय में जमा कराए। ऐसा न करने पर इनका परमिट स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी परमिट धारक वाहन स्वामी की होगी। मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाड़ी के स्थायी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा 04 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कटका खानपुर से अकबरपुर वाया पौढी सेमरी (अराष्ट्रीयकृत मार्ग) पर की आवेदिका को सुना गया तथा निर्णय लिया गया कि वाहन पर सभी चालान का निस्तारण अविलम्ब कराने के उपरान्त ही परमिट जारी किया जाएगा अन्यथा। पुष्पेन्द्र यादव का आवेदन वाहन पर 20 चालान लम्बित होने के कारण परमिट संबंधित निर्णय अगली बैठक तक के लिए स्थगित रखा गया। प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि बार-बार चालान होना, नियमों का उल्लघंन करना व तत्पश्चात चालान न भुगतना नितान्त आपत्तिजनक है। अतः परमिट धारकों- आवेदकों को नियमों का पालन करना चाहिए। कादीपुर से पट्टी वाया चाँदा व प्रतापगढ़ से शुकुल बाजार वाया अन्तु-अमेठी-गौरीगंज-जगदीशपुर (अराष्ट्रीयकृत मार्ग) पर एक-एक स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत किया गया।

Dec 2, 2024 - 21:25
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आरटीए की बैठक, 34 ओवरलोड वाहनों के परमिट निलंबित:एक वाहन पर 20 चालान लंबित मिला,इसे बेहद आपत्तिजनक माना गया
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आर०टी०ए०) अयोध्या की बैठक में स्टेज कैरिज परमिट जारी किये गए और 34 ओवरलोड वाहनों के परमिट निलंबित कर दिए गए । इस दौरान 37 प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि ओवर लोडिंग/परमिट शर्तों के उल्लंघन आदि नियमों को तोड़ने वाली को चालान भुगतने, सहमत शुल्क जमा करने हेतु नोटिस दिए जाने के बावजूद जुर्माना नहीं जमा किया गया। अयोध्या,सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीएम चन्द्र विजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) सुरेन्द्र कुमार,सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या ऋतु सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रकरणों व आवेदनों से सम्बन्धित आपरेटर/वाहन स्वामी आदि भी उपस्थित रहे। इस दौरान मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अधीन मौजूद वाहन स्वामियों का पक्ष सुना गया। 37 प्रकरण में से 03 आवेदकों ने सहमत राशि जमा कराई एवं चालान निस्तारित करा लिया गया। अन्य 34 प्रकरण में वाहन स्वामियों को अन्तिम अवसर देते हुए 15 जनवरी 2025 तक परमिट का निलंबन करते हुये चालात/सहमत राशि जमा कराने हेतु निर्देश दिया गया। कहा गया कि 15 जनवरी सभी वाहन स्वामी चालान निस्तारित करा ले और इस अवधि में मूल परमिट कार्यालय में जमा कराए। ऐसा न करने पर इनका परमिट स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी परमिट धारक वाहन स्वामी की होगी। मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाड़ी के स्थायी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा 04 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कटका खानपुर से अकबरपुर वाया पौढी सेमरी (अराष्ट्रीयकृत मार्ग) पर की आवेदिका को सुना गया तथा निर्णय लिया गया कि वाहन पर सभी चालान का निस्तारण अविलम्ब कराने के उपरान्त ही परमिट जारी किया जाएगा अन्यथा। पुष्पेन्द्र यादव का आवेदन वाहन पर 20 चालान लम्बित होने के कारण परमिट संबंधित निर्णय अगली बैठक तक के लिए स्थगित रखा गया। प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि बार-बार चालान होना, नियमों का उल्लघंन करना व तत्पश्चात चालान न भुगतना नितान्त आपत्तिजनक है। अतः परमिट धारकों- आवेदकों को नियमों का पालन करना चाहिए। कादीपुर से पट्टी वाया चाँदा व प्रतापगढ़ से शुकुल बाजार वाया अन्तु-अमेठी-गौरीगंज-जगदीशपुर (अराष्ट्रीयकृत मार्ग) पर एक-एक स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत किया गया।

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