औरैया में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:घर में घुसकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, 50 हजार जुर्माना लगा
औरैया के थाना एरवाकटरा क्षेत्र के अंतर्गत साढ़े छह साल पूर्व घर में घुसकर किशोरी दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने दोषी विजय कुमार को दस साल कठोर कारावास की सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना एरवाकटरा में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी ने लिखा कि वह पंजाब में मजदूरी करता है। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैंं। पांच/ छह मई 2018 की रात्रि उसकी 17 वर्षीय पुत्री बरामदे में सोई हुई थी तभी करीब 12 बजे उसके गांव का विजय कुमार पुत्र दौलतराम जाटव आया उसकी पुत्री के साथ रेप किया। आरोपी को इटावा जेल भेजा गया बेटी के चिल्लाने पर पड़ोसी आ गए तो आरोपी भाग निकला। वादी पीड़िता को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। गुरुवार भो इसका निर्णय सुनाया गया। लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मृदुल मिश्रा ने दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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