किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की कैद:हाथरस कोर्ट ने सुनाई सजा, साथी को भी 6 माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया

हाथरस में न्यायालय ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक आरोपी को 3 साल की कैद और उसके माता-पिता के साथ मारपीट करने के एक आरोपी को 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों को जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला... अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मार्च 2017 को एक युवक पूरन निवासी खंदारी गढ़ी थाना हाथरस गेट अपनी एक परिचित के घर में होली खेलने के लिए पहुंच गया। उसने जब वहां एक महिला से होली पर गले मिलने को कहा तो इस महिला ने उससे गले मिलने से मना कर दिया। इसके बाद यह युवक इस घर में किचन में घुस गया और उसकी 14 वर्षीय किशोरी को पकड़ लिया और उससे अश्लील हरकतें की। शोर मचाने पर यह युवक वहां से चला गया। इसके बाद जब किशोरी के माता-पिता इस युवक के यहां गए तो पूरन,उसके साथी गजेंद्र और दो अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) प्रथम चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। एडीजीसी मुकेश कुमार ने की पैरवी न्यायालय ने छेड़खानी के आरोपी पूरन पुत्र विजय सिंह निवासी खंदारी गढ़ी को 3 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने मारपीट के आरोपी गजेंद्र निवासी खंदारी गढ़ी को 6 माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड की कुल धनराशि 9 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार ने की।

Nov 17, 2024 - 11:25
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किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की कैद:हाथरस कोर्ट ने सुनाई सजा, साथी को भी 6 माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया
हाथरस में न्यायालय ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक आरोपी को 3 साल की कैद और उसके माता-पिता के साथ मारपीट करने के एक आरोपी को 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों को जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला... अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मार्च 2017 को एक युवक पूरन निवासी खंदारी गढ़ी थाना हाथरस गेट अपनी एक परिचित के घर में होली खेलने के लिए पहुंच गया। उसने जब वहां एक महिला से होली पर गले मिलने को कहा तो इस महिला ने उससे गले मिलने से मना कर दिया। इसके बाद यह युवक इस घर में किचन में घुस गया और उसकी 14 वर्षीय किशोरी को पकड़ लिया और उससे अश्लील हरकतें की। शोर मचाने पर यह युवक वहां से चला गया। इसके बाद जब किशोरी के माता-पिता इस युवक के यहां गए तो पूरन,उसके साथी गजेंद्र और दो अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले में कोतवाली हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) प्रथम चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। एडीजीसी मुकेश कुमार ने की पैरवी न्यायालय ने छेड़खानी के आरोपी पूरन पुत्र विजय सिंह निवासी खंदारी गढ़ी को 3 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने मारपीट के आरोपी गजेंद्र निवासी खंदारी गढ़ी को 6 माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड की कुल धनराशि 9 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार ने की।

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