किसान क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई पर रोक:हाईकोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को बैंक की भूमिका की जांच का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरनगर के ब्रांच मैनेजर की भूमिका पर जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वहां के एसएसपी को यह जांच कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि आरोपियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया था या नहीं। कथित फर्जी दस्तावेज की छानबीन की गई थी या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने धर्मवीर व कर्मवीर की याचिका पर अधिवक्ता पर दिया है। याचियों का कहना है कि बैंक ने याचियों सहित 29 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि किसानों ने फर्जी खतौनी लगाकर बैंक से कपट किया है । किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया और पैसे निकाले। कहा गया कि प्री लोन इंस्पेक्शन रिपोर्ट में दस्तावेज असंदिग्ध प्रमाणित हैं। कहा कि किसानों को क्रेडिट कार्ड के नाम पर उनके पैसे को बैंक मैनेजर एवं उसके दलाल निगल गए और बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई कार्यवाही न करे, इसलिए पूरा घोटाला किसानों के नाम कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड के नाम पर लाखों का चूना खुद बैंक मैनेजर ने दलालों की साजिश से लगा दिया। कोर्ट ने बैंक मैनेजर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एसएसपी मुजफ्फरनगर पूरे मामले की जांच करें।
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