कुकर्म के आरोपी को 10 साल की सजा:15 हजार जुर्माना भी लगा, 5 साल पहले की है घटना

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने कुकर्म के एक मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी द्वारा 5 वर्ष पहले एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया था। नाबालिग के पिता की तहरीर पर थाना रेहरा बाजार पर मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल करके न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार पर वादी ने 8 अगस्त 2019 को लिखित तहरीर देकर पुलिस को सूचना दी थी कि बद्दाम मौर्या पुत्र लल्लू मौर्या निवासी मुरावनडीह बैरिया सुरजनपुर थाना रेहरा बाजार ने उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। जिसको लेकर स्थानीय थाना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। 10 साल बाद आया फैसला मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमे मुकदमे के दौरान जिला अदालत में दोनों पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए। दोनों पक्षों के गवाह और सबूत को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत का यह फैसला अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में 10 सालों बाद आया है।

Nov 27, 2024 - 19:05
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कुकर्म के आरोपी को 10 साल की सजा:15 हजार जुर्माना भी लगा, 5 साल पहले की है घटना
बलरामपुर में जिला न्यायालय ने कुकर्म के एक मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी द्वारा 5 वर्ष पहले एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया था। नाबालिग के पिता की तहरीर पर थाना रेहरा बाजार पर मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल करके न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार पर वादी ने 8 अगस्त 2019 को लिखित तहरीर देकर पुलिस को सूचना दी थी कि बद्दाम मौर्या पुत्र लल्लू मौर्या निवासी मुरावनडीह बैरिया सुरजनपुर थाना रेहरा बाजार ने उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। जिसको लेकर स्थानीय थाना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। 10 साल बाद आया फैसला मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमे मुकदमे के दौरान जिला अदालत में दोनों पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए। दोनों पक्षों के गवाह और सबूत को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत का यह फैसला अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में 10 सालों बाद आया है।

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